अक्टूबर से खुली मिठाई पर बेस्ट बिफोर लिखना अनिवार्य
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएआइ) ने हलवाइयों को खुली मिठाई के कंटेनरों व ट्रे पर उत्पादन और बेस्ट बिफोर की तारीख लिखने को दो माह की छूट दी है।
जागरण संवाददाता, लुधियाना : फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएआइ) ने हलवाइयों को खुली मिठाई के कंटेनरों व ट्रे पर उत्पादन और बेस्ट बिफोर की तारीख लिखने को दो माह की छूट दी है। नए आर्डर के अनुसार खुली मिठाई पर उक्त तरीख लिखना एक अक्तूबर से अनिवार्य होगा। पहले इसके लिए एक अगस्त तय की थी। एफएसएसएआइ ने साफ किया है कि लॉकडाउन के कारण ही तारीख को आगे बढ़ाया है।
उधर, हलवाई एसोसिएशन पंजाब ने एफएसएसएआइ की चेयरपर्सन को पत्र लिख इस फरमान को वापस लेने की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि ऐसा करना संभव नहीं है। इसके खिलाफ देश के हलवाई संगठन पूरे तर्क के साथ अदालत का दरवाजा खटखटाने का मन बना रहे हैं। कारोबारियों का कहना है कि विश्व के विकसित देश मसलन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंग्लैंड, यूरोप में भी खुली मिठाइयों पर इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। मिठाई पर बेस्ट बिफोर की तारीख अंकित करना संभव नहीं है, क्योंकि मिठाई की लाइफ मौसम व तापमान के अनुसार रहती है।
एसोसिएशन के प्रदेश प्रधान नरिदर पाल सिंह व महासचिव बिपन जैन के अनुसार सूबे में चार हजार से अधिक हलवाइयों की दुकाने हैं। इनमें से महज 200 के आसपास ही बड़े कारोबारी हैं। छोटे कारोबारियों के लिए इस फरमान के अनुसार कारोबार करना कतई संभव नहीं है। कोविड के कारण पहले ही कारोबार धरातल पर आ गया है। अभी तक सामान्य बिक्री के पचास फीसद को भी नहीं छू सके हैं। अब इस तरह के फरमान से हलवाई कारोबार बर्बाद हो जाएगा, और तो और इससे भ्रष्टाचार व इंस्पेक्टरी राज में इजाफा होगा।