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ब्याज माफी चाहिए तो आज ही जमा करवा लें property tax, एक नवंबर से 10 फीसद लगेगा जुर्माना

ब्याज माफी के साथ पुराना प्रापर्टी टैक्स जमा करवाने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है। यानी आज अगर आपने पुराना प्रापर्टी टैक्स जमा नहीं करवाया तो एक नवंबर से 10 फीसद जुर्माने के साथ टैक्स जमा करवाना होगा।

By Vipin KumarEdited By: Published: Sat, 31 Oct 2020 08:54 AM (IST)Updated: Sat, 31 Oct 2020 11:28 AM (IST)
ब्याज माफी चाहिए तो आज ही जमा करवा लें property tax, एक नवंबर से 10 फीसद लगेगा जुर्माना
2014 से अब तक प्रापर्टी टैक्स जमा नहीं करवाने वालों को नगर निगम ने दी थी ब्याज माफी। (फाइल फाेटाे)

लुधियाना, जेएनएन। अगर आपने 2014 से अब तक नगर निगम में प्रापर्टी टैक्स जमा नहीं करवाया तो आज आखिरी दिन है। नगर निगम ने प्रापर्टी टैक्स जमा न करवाने वालों को विशेष सुविधा दी है कि अगर वह पुराना टैक्स जमा करवाते हैं तो निगम उनसे ब्याज नहीं वसूलेगा।

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ब्याज माफी के साथ पुराना प्रापर्टी टैक्स जमा करवाने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है। यानी आज अगर आपने पुराना प्रापर्टी टैक्स जमा नहीं करवाया तो एक नवंबर से 10 फीसद जुर्माने के साथ टैक्स जमा करवाना होगा। इसके अलावा जिन लोगों ने इस साल का प्रापर्टी टैक्स जमा नहीं करवाया है वह 31 दिसंबर तक अपना टैक्स बगैर जुर्माने के जमा करवा सकते हैं। एक जनवरी 2021 से प्रापर्टी टैक्स जमा करवाने वाले को 10 फीसद जुर्माना देना होगा।

मेयर बलकार सिंह संधू ने शहरवासियों से अपील की है कि वह अपना प्रापर्टी टैक्स समय पर जमा करवाएं ताकि उन्हें जुर्माना न देना पड़े। उन्होंने बताया कि नगर निगम शहरवासियों की सुविधा के लिए समय समय पर योजनाएं लाता है ताकि वह अपना प्रापर्टी टैक्स जमा करवा सकें। उन्होंने बताया कि कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने पिछले कई सालों से अपना प्रापर्टी टैक्स जमा नहीं करवाया उनमें से कई लोगों ने मांग की थी कि वह टैक्स जमा करवाना चाहते हैं लेकिन उनसे ब्याज ज्यादा लिया जा रहा है।

इसके बाद सरकार ने उन्हें 31 अक्टूबर तक ब्याज माफी की स्कीम दी है। इसके अलावा उन्होंने शहरवासियों को कहा है कि वह प्रापर्टी टैक्स व पानी-सीवरेज के बिल समय पर जमा करवाएं ताकि निगम शहरवासियों को अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करवा सके।

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