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पंजाब चुनाव 2022: इंटरनेट मीडिया पर विज्ञापन का भी जुड़ेगा खर्च, कमेटी रखेगी उम्मीदवारों के खर्च पर नजर

Punjab Chunav News 2022ः उम्मीदवारों के खर्चे पर नजर रखने के लिए जिला चुनाव अधिकारी ने अलग अलग कमेटियों का गठन करना शुरू कर दिया। एक्सपेंडेचर आब्जर्वर की नियुक्ति के बाद जिला चुनाव अधिकारी ने चुनाव खर्च पर नजर रखने के लिए मीडिया सर्टिफिकेशन कमेटी का गठन कर दिया।

By Edited By: Published: Wed, 12 Jan 2022 01:14 AM (IST)Updated: Wed, 12 Jan 2022 09:09 AM (IST)
पंजाब चुनाव 2022: इंटरनेट मीडिया पर विज्ञापन का भी जुड़ेगा खर्च, कमेटी रखेगी उम्मीदवारों के खर्च पर नजर
अखबार, रेडियो, टीवी, ईपेपर व डिजिटल प्लेटफार्म पर कमेटी की पैनी नजर रहेगी। (सांकेतिक तस्वीर)

जागरण संवाददाता, लुधियाना। Punjab Chunav News 2022ः  उम्मीदवारों के खर्चे पर नजर रखने के लिए जिला चुनाव अधिकारी ने अलग अलग कमेटियों का गठन करना शुरू कर दिया। एक्सपेंडेचर आब्जर्वर की नियुक्ति के बाद जिला चुनाव अधिकारी ने चुनाव खर्च पर नजर रखने के लिए मीडिया सर्टिफिकेशन कमेटी का गठन कर दिया। कमेटी उम्मीदवारों के प्रचार सामग्री और मीडिया में दिए जाने वाले विज्ञापनों व पेड न्यूज पर नजर रखेगी। डीसी वरिंदर शर्मा ने मीडिया सर्टिफिकेशन कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक कर उन्हें आयोग की गाइडलाइन से अवगत कराया। मीडिया सर्टिफिकेशन कमेटी का सेंटर डीपीआरओ दफ्तर में बनाया गया है।

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डीसी वरिंदर शर्मा ने बताया कि अखबार, रेडियो, टीवी, ईपेपर व डिजिटल प्लेटफार्म पर कमेटी की पैनी नजर रहेगी। उम्मीदवार ने अगर मीडिया के किसी भी माध्यम पर विज्ञापन दिया तो उसके खर्च को उम्मीदवार के खर्च में जोड़ा जाएगा। डीसी ने साफ कर दिया कि मीडिया सर्टिफिकेशन कमेटी मीडिया के अलग-अलग माध्यमों पर नजर रखेगी। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रोनिक मीडिया में विज्ञापन देने से पहले उम्मीदवार को उसकी मंजूरी कमेटी से लेनी होगी। डीसी ने कहा कि ईपेपर, इंटरनेट मीडिया में विज्ञापन के लिए भी कमेटी से मंजूरी लेनी होगी। बिना मंजूरी के विज्ञापन देने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीसी ने कहा कि कमेटी से मंजूरी लेते वक्त उम्मीदवार को विज्ञापन का खर्च और अन्य जानकारी देनी होगी।

उम्मीदवार की तरफ से दी गई जानकारी को सत्यापित करने के बाद ही कमेटी विज्ञापन की मंजूरी देगी। खास बात यह है कि मीडिया को दिए जाने वाले विज्ञापनों की पेमेंट चेक के जरिये की जाएगी। डीसी ने मीडिया प्रबंधकों को भी आदेश दिए हैं कि जब तक उम्मीदवार ने कमेटी की मंजूरी की लिखित जानकारी नहीं दी तब तक वह विज्ञापन प्रकाशित न करें। बिना मंजूरी विज्ञापन प्रकाशित करने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा चुनाव से दो दिन पहले प्रिंट मीडिया में लगने वाले विज्ञापन भी कमेटी से पास करवाने होंगे।


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