Move to Jagran APP

पत्नी की हत्या के दोषी काे अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा, देवर बरी Ludhiana News

अतिरिक्त सेशन जज अरुण कुमार अग्रवाल की अदालत ने घुमार मंडी निवासी दीपक कुमार को पत्नी की हत्या का दोषी पाते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है।

By Vipin KumarEdited By: Published: Thu, 25 Jul 2019 12:46 PM (IST)Updated: Thu, 25 Jul 2019 03:08 PM (IST)
पत्नी की हत्या के दोषी काे अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा, देवर बरी Ludhiana News
पत्नी की हत्या के दोषी काे अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा, देवर बरी Ludhiana News

जेएनएन, लुधियाना।  अतिरिक्त सेशन जज अरुण कुमार अग्रवाल की अदालत ने घुमार मंडी निवासी दीपक कुमार को पत्नी की हत्या का दोषी पाते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी को 20 हजार रुपये जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है। जबकि इस मामले के एक अन्य आरोपित बिपन कुमार (देवर) को अदालत ने बरी कर दिया है। 

loksabha election banner

थाना डिवीजन नंबर 8 पुलिस ने उक्त मामला मृतक महिला सुषमा के होशियारपुर निवासी भाई संजय कुमार की शिकायत पर 22 नवंबर 2015 को दर्ज किया था। शिकायतकर्ता ने बताया कि वर्ष 2011 में उक्त दोषी से उसकी बहन की शादी हुई थी। दोषी उसकी बहन से शराब पीकर मारपीट करता रहता था। वारदात वाले दिन उसे सूचना मिली कि उसकी बहन ने आत्महत्या कर ली। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि बहन के गले में चुन्नी लिपटी हुई थी। बाद में उसे पता चला की दोषी ने उसकी बहन की हत्या कर उसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की है।

बचाव पक्ष के अनुसार आरोपित घटना के समय घर पर उपस्थित नहीं थे। जबकि दोनों भाई एक जागरण में भाग लेने के लिए गए थे। इस संबंध में उन्होंने दो गवाहों के बयान भी करवाए। जिनका कहना था कि उन्होंने आरोपितों को उस रात जागरण में देखा था। परंतु तमाम सबूतों व साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने पति को कसूरवार बाते हुए उम्रकैद की कड़ी सजा सुनाई।

हरियाणा की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

पंजाब की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें 


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.