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हाई कोर्ट का एसडीएम को आदेश, तीन माह में करें फैसला

करोड़ों की संपत्ति के मालिकाना हक वाले खन्ना के श्री सरस्वती संस्कृत कॉलेज के मैनेजमेंट चुनाव को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से एक फैसला आया है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 09 Jul 2020 07:54 PM (IST)Updated: Thu, 09 Jul 2020 07:54 PM (IST)
हाई कोर्ट का एसडीएम को आदेश, तीन माह में करें फैसला
हाई कोर्ट का एसडीएम को आदेश, तीन माह में करें फैसला

जासं, खन्ना : करोड़ों की संपत्ति के मालिकाना हक वाले खन्ना के श्री सरस्वती संस्कृत कॉलेज के मैनेजमेंट चुनाव को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से एक फैसला आया है। इस फैसले में हाई कोर्ट ने खन्ना के एसडीएम संदीप सिंह को चुनाव संबंधी याचिकाकर्ताओं द्वारा दी गई शिकायत की जांच कर उस पर तीन माह के भीतर फैसला लेने के आदेश दिए हैं। इससे चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगा रहे विपक्षी गुट को राहत मिली है।

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पिछले माह कॉलेज की मैनेजमेंट के सदस्यों का चुनाव गूगल मीट एप पर कराने के बाद से शुरू हुए विवाद में कॉलेज के स्नातक मंडल के प्रधान पंडित जगमोहन दत्त ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनका तर्क है कि चुनाव में गड़बड़ी को लेकर उन्होंने नौ जून को एसडीएम खन्ना संदीप सिंह को शिकायत सौंपी थी। इस पर आजतक कोई फैसला नहीं हुआ है। इस पर अदालत ने तीन महीने के भीतर फैसला करने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई सात जुलाई को जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की अदालत में हुई। जगमोहन दत्त ने कहा कि वे इस गड़बड़ी के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। उनके साथ यूथ कांग्रेस के जिला प्रधान अमित तिवारी, कुलदीप, दिनेश कुमार गौतम, संदेश शर्मा, अशोक कुमार, गुरी कालीराव, गौरी स्वैच भी मौजूद रहे। क्या है मामला

श्री सरस्वती संस्कृत कॉलेज की मैनेजमेंट के 15 सदस्यों का चुनाव गूगल मीट के जरिए सात जून को करा दिया गया। इस चुनाव को लेकर पक्ष और विपक्ष में काफी विवाद हुआ। विपक्ष ने घोटाला करार देते हुए इसकी शिकायत एसडीएम खन्ना से की। लेकिन, एसडीएम द्वारा मामले पर कोई कार्रवाई नहीं करने पर सदस्यों को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। इस बीच सदस्यों की तरफ से प्रधान समेत अन्य पदों का भी चुनाव करा दिया गया। मैनेजमेंट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि पूरी चुनाव प्रक्रिया ही आनलाईन करा दी गई हो।


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