High court ने लुधियाना के पुलिस कमिश्नर को जारी किया अवमानना का नोटिस, जानें क्या है मामला
आरटीआइ कार्यकर्ता लुधियाना निवासी रोहित सभ्रवाल ने हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर बताया कि हाई कोर्ट ने एक मामले में 22 जुलाई 2019 को बुलेट के मोडिफाइड साइलेंसर से पटाखे बजाने पर रोक के आदेश जारी किए थे।
लुधियाना, चंडीगढ़, जेएनएन। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट (High court) ने बुलेट बाइक के मोडिफाइड साइलेंसर से पटाखे जैसी आवाज निकालने पर रोक के आदेश दिए थे। इसके बावजूद लुधियाना में इस पर रोक नहीं लग सकी है। इसके खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के जस्टिस एचएस सिद्धू ने लुधियाना (Ludhiana) के पुलिस कमिश्नर राकेश अग्रवाल (Rakesh Aggarwal) को हाई कोर्ट (High court) की अवमानना का नोटिस जारी कर पूछा है कि कोर्ट के आदेश के बाद भी मोडिफाइड साइलेंसर से पटाखे बजाने पर रोक क्यों नहीं लगी।
आरटीआइ कार्यकर्ता रोहित सभ्रवाल ने दायर की थी अवमानना याचिका
इस मामले में आरटीआइ कार्यकर्ता लुधियाना निवासी रोहित सभ्रवाल ने हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर बताया कि हाई कोर्ट ने एक मामले में 22 जुलाई 2019 को बुलेट के मोडिफाइड साइलेंसर से पटाखे बजाने पर रोक के आदेश जारी किए थे, लेकिन लुधियाना में कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हो रहा है। लुधियाना पुलिस इस मामले में गंभीरता नहीं बरत रही है। इस कारण बुलेट बाइक की तेज आवाज लोगों के लिए समस्या बन चुकी है। यह दिल के रोगियों व कमजोर दिल वालों के लिए घातक साबित हो रही है।
टशन के चक्कर में मनचले उड़ा रहे कानून की धज्जियां
टशन के चक्कर में मनचले कानून की धज्जियां उड़ाते हुए बड़े साइलेंसर बुलेट पर लगाकर रौब दिखा रहे हैं। अक्सर देखने में आया है कि कई लोग बुलेट की तेज आवाज से घबराहट में ही जान गंवा रहे हैं। लुधियाना पुलिस ने न तो आज तक इन पर कोई ठोस कार्रवाई की है और न ही इनको रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाया। याची ने अपनी याचिका में पंजाब पुलिस के महानिदेशक, अतिरिक्त महानिदेशक यातायात, व लुधियाना पुलिस कमिश्नर को प्रतिवादी बनाया है।