Customer से 3.14 रुपये अधिक वसूलना पड़ गया महंगा, भरना पड़ेगा चार हजार रुपये जुर्माना
शिकायत में आरोप लगाया कि उन्होंने उक्त दुकान से जो प्रोडक्ट खरीदा था वो बकायदा बिल काट कर दिया गया था। लेकिन डिस्काउंट राशि पर भी जीएसटी कहकर ज्यादा राशि वसूली गई।
जेएनएन, लुधियाना। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष जीके धीर व सदस्य ज्योति साहना थथई ने फिरोजपुर रोड पर एमबीडी मॉल में स्थित लाइफ़ स्टाइल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड शोरूम की तरफ से एक उपभोक्ता से अधिक वसूले गए 3.14 रुपये का कड़ा संज्ञान लेते हुए उसे चार हजार रुपये हर्जाना अदा करने का आदेश दिया है।फोरम ने उपरोक्त फैसला पंचकूला निवासी साहिल शर्मा की तरफ से दायर की गई शिकायत पर सुनाते हुए ठहराया कि उपरोक्त दुकान द्वारा उपभोक्ता से शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि उन्होंने उक्त दुकान से जो प्रोडक्ट खरीदा था, वो बकायदा बिल काट कर दिया गया था। लेकिन डिस्काउंट आदि करने के बाद डिस्काउंट राशि पर भी जीएसटी कहकर ज्यादा राशि वसूली गई। इस प्रकार उनसे 3.14 पैसे अधिक वसूले गए।
वहीं फोरम द्वारा उपरोक्त दुकानदार को नोटिस भेजे जाने के बाद लाइफ स्टाइल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ने इसको सही करार दिया। लेकिन उपभोक्ता फोरम उनकी दलीलों से सहमत नहीं हुआ। शिकायतकर्ता द्वारा फोरम के समक्ष पेश किये दस्तावेजों के आधार पर उपरोक्त फैसला सुनाते हुए दुकानदार को फैसले की कापी मिलने के तीस दिन के भीतर कुल चार हजार रुपये हर्जाना शिकायतकर्ता को देने का आदेश दिया।