युवती को धमकी देकर आत्महत्या के लिए किया था मजबूर, कोर्ट ने पांच साल की सुनाई सजा Ludhiana News
युवती को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने के मामले में कोर्ट ने दोषी को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने दोषी को 5 हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है।
लुधियाना, जेएनएन। युवती को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने के मामले में कोर्ट ने दोषी को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने दोषी को 5 हजार रुपये जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है। आरोपित हरदोई उत्तर प्रदेश निवासी मुंशीलाल है। थाना सदर पुलिस ने 3 अगस्त 2015 को यह मामला उत्तर प्रदेश के हाथरस निवासी पप्पू की शिकायत पर दर्ज किया था।
शिकायतकर्ता ने अदालत को बताया कि 2 अगस्त 2015 को जब रात को अपने परिवार के साथ खाना खाकर सो रहा था तो रात करीब 12 बजे उसकी बेटी के कमरे से बचाओ-बचाओ की आवाजें सुनाई दीं। जब उसने कमरे में झांक कर देखा तो उसकी बेटी आग की लपटोंं में घिरी हुई थी। उसने किसी तरह जली हुई हालत में अपनी बेटी को कमरे से बाहर निकाला और उसे सिविल अस्पताल लुधियाना पहुंचाया। उसकी बेटी की हालत को देखते हुए सिविल अस्पताल लुधियाना के डॉक्टरों ने उसे राजिंदरा हॉस्पिटल पटियाला में रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही उसकी बेटी की मौत हो गई।
उसकी बेटी ने बताया था कि उक्त दोषी उससे जबरदस्ती शादी करना चाहता था। जब उसने इन्कार किया तो उसने धमकी दी कि यदि वे उससे शादी नहीं करेगी तो वह उसके परिवार को खत्म कर देगा। अपने परिवार की गरिमा को बचाने के लिए पीड़िता ने आत्महत्या कर ली। शिकायतकर्ता के बयान पर मामला दर्ज कर पुलिस ने दोषी को गिरफ्तार किया और अदालत में पेश किया। अदालत में दोषी ने खुद को बेकसूर बताया और रहम की अपील की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और सबूतों को देखने के बाद अदालत ने दोषी को कसूरवार पाया।
हरियाणा की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
पंजाब की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
अब खबरों के साथ पायें जॉब अलर्ट, जोक्स, शायरी, रेडियो और अन्य सर्विस, डाउनलोड करें जागरण एप