गोलियां मारकर हत्या करने पर पांच दोषियों को उम्र कैद, 20-20 हजार रुपये जुर्माना
बेरहमी से गोलियां मार हत्या करने के पर अतिरिक्त सेशन जज अंजना की अदालत ने पांच लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है।
जासं, लुधियाना: बेरहमी से गोलियां मार हत्या करने के पर अतिरिक्त सेशन जज अंजना की अदालत ने पांच लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 20-20 हजार रुपये जुर्माना भी भरने के आदेश दिए गए हैं। दोषियों की पहचान साहनेवाल के गांव साहिबाना निवासी गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी, दिलप्रीत सिंह, हरप्रीत सिंह, अरविंदर सिंह और संदीप सिंह के रूप में हुई। थाना साहनेवाल पुलिस ने 9 सितंबर 2014 को हरजोत सिंह उर्फ ज्योति की शिकायत पर केस दर्ज किया था।
पुलिस को दिए बयान में उसने बताया कि वो स्कूल में पढ़ाई करता है। उसका पिता गुरजीत खेतीबाड़ी का काम करता था। वारदात वाले दिन वह अपने पिता के साथ गांव में गुग्गा माड़ी का मेला देख कर वापस लौट रहे थे। रात करीब 9.30 बजे मनदीप सिंह ने अमरिंदर को फोन करके बताया कि दिलप्रीत और सनी पास में ही स्थित वर्मा करियाना स्टोर के बाहर खड़े होकर उन्हें गालियां दे रहे हैं। जिस पर शिकायतकर्ता पिता गुरजीत सिंह, अमरिंदर सिंह, मनप्रीत सिंह, जसकरण सिंह और जितेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे। शिकायतकर्ता के पिता ने दिलप्रीत और सन्नी को समझा बुझा कर उनके घर वापस भेज दिया। अभी शिकायतकर्ता और उसके पिता मौके पर खड़े ही थे कि उक्त दोषी हथियारों से लैस होकर वहां आ गए और उन्होंने पिस्टल और अन्य तेजधार हथियारों से शिकायतकर्ता के पिता और अन्य पर हमला कर दिया।
5-6 गोलियां मारीं
उनके पिता को 5-6 गोलियां मारीं। साथ आए लोगों पर भी हथियारों से जानलेवा हमला किया। लोगों के इक_ा होने के बाद दोषी मौके से फरार हो गए। बाद में शिकायतकर्ता के पिता की अस्पताल में मौत हो गई और जबकि अन्य दूसरे लोग घायल अवस्था में अस्पताल में थे। शिकायतकर्ता के बयान पर पुलिस ने मामला दर्ज कर उक्त दोषियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और सबूतों को देखने के बाद अदालत ने दोषियों को कसूरवार पाया, और सजा सुना दी।