लुधियाना में स्पा व मसाज सेंटर पर हुई अवैध गतिविधियां तो नपेंगे
शहर में कई स्पा व मसाज सेंटरों में अवैध गतिविधियों की शिकायत मिलने पर पुलिस ने नए निर्देश जारी किए हैं।
जासं, लुधियाना : शहर में कई स्पा व मसाज सेंटरों में अवैध गतिविधियों की शिकायत मिलने पर पुलिस ने नए निर्देश जारी किए हैं। पुलिस कमिश्नर राकेश अग्रवाल ने कहा कि उन्हें शिकायत मिली है कि शहर के कई स्पा सेंटर नियम कानून का पालन नहीं कर रहे हैं। साथ ही कुछ सेंटर समाज विरोध गतिविधियों में संलग्न हैं। ऐसे स्पा सेंटर अपने कस्टमर को गैरकानूनी सेवाएं उपलब्ध करवाकर आइपीसी की धाराओं और स्थानीय एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं।
पुलिस कमिश्नर ने कहा कि कानून के तहत सभी स्पा सेंटरों को नियमों का पालन करना अनिवार्य है। स्पा में आने वाले प्रत्येक ग्राहक का रिकार्ड रखना स्पा प्रबंधन की जिम्मेदारी होगी। ग्राहक का पहचान पत्र और मोबाइल नंबर रिकार्ड में रखना होगा। अवैध गतिविधियां चलाने वाले स्पा सेंटर ऐसे ग्राहकों की पहचान छुपाने के लिए रिकार्ड नहीं रखते हैं। इसके अलावा स्पा सेंटर में काम करने वाले सभी स्टाफ, भारतीय या विदेशी, का पूरा रिकार्ड जमा करवाना होगा। उसमें आधार कार्ड, पासपोर्ट और स्थानीय पता होना अनिवार्य होगा। प्रबंधन को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि विदेशी स्टाफ के पास उचित भारतीय वीजा हो। सभी स्टाफ की जानकारी और मोबाइल नंबर संबंधित थानों में जमा करवाने होंगे।
इसके अलावा स्पा सेंटर में कोई सीक्रेट एंट्री या एग्जिट न होने के साथ सेंटर में सीक्रेट केबिन नहीं रखना होगा। प्रबंधन को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनके संस्थान में किसी तरह कि अनैतिक तस्करी अधिनियम, मानव तस्करी अधिनियम, बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम या नशा तस्करी अधिनियम का उल्लंघन न हो। स्पा या मसाज सेंटर में नशा, हुक्का या किसी अन्य ड्रग्स का वितरण या उपयोग न हो।