एसएचओ रिचा रानी की पुनर्याचिका पर फैसला आज
अदालत ने थाना प्रभारी रिचा रानी द्वारा उनके खिलाफ केस दर्ज करने के निचली अदालत के फैसले के विरुद्ध लगाई पुनर्याचिका (रिवीजन पटीशन) पर बहस पूरी होने के बाद फैसला 14 अगस्त के लिए आरक्षित रख लिया है।
जासं, लुधियाना : अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार अग्रवाल की अदालत ने थाना प्रभारी रिचा रानी द्वारा उनके खिलाफ केस दर्ज करने के निचली अदालत के फैसले के विरुद्ध लगाई पुनर्याचिका (रिवीजन पटीशन) पर बहस पूरी होने के बाद फैसला 14 अगस्त के लिए आरक्षित रख लिया है।
चोरी के आरोप में पकड़े गए आरोपित दीपक शुक्ला से पुलिस हिरासत में की कथित मारपीट के आरोप के चलते जेल में मौत के बाद विवाद पैदा हो गया था। अतिरिक्त चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट विक्रांत कुमार की अदालत ने बीती छह मार्च को आरोपित के पिता की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए पुलिस कमिश्नर लुधियाना को रिचा रानी के विरुद्ध मामला दर्ज करने के आदेश दिए थे। मगर सीपी ने ऐसा नहीं किया। पीड़ित परिवार ने दोबारा अदालत का दरवाजा खटखटाया तो अदालत ने पुलिस कमिश्नर को वॉर्निग दी थी, लेकिन तदोपरांत रिचा ने अतिरिक्त चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के आदेश को स्थानीय सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी। सेशन कोर्ट ने यह मामला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार अग्रवाल की अदालत में भेज दिया।
रिचा के वकील ने बताया कि मामले में अदालत द्वारा बार-बार सम्मन भेजे जाने के बावजूद पीड़ित परिवार की तरफ से कोई अदालत में पेश नहीं हुआ। वहीं पीड़ित परिवार द्वारा रिचा के विरुद्ध मामला दर्ज करवाने के लिए दबाव बनाया जाता रहा। उन्होंने बताया कि इस मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार अग्रवाल ने 25 जून को अतिरिक्त चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की तरफ से छह मार्च को मामला दर्ज करने के आदेशों के खिलाफ अंतरिम स्थगना आदेश जारी कर दिया था।