यात्रा में दुर्घटना पर रेलयात्रियों को मुआवजा अनिवार्य
डीएल डॉन, लुधियाना: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रेल में यात्रा करने वाले यात्रियों में आशा
डीएल डॉन, लुधियाना: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रेल में यात्रा करने वाले यात्रियों में आशा की किरण देखी जा रही है। इसी के चलते लुधियाना रेलवे पुलिस रिपोर्ट के आधार पर विभाग यात्रा के दौरान मारे गए मृतक के परिजनों को आठ लाख मुआवजा भर चुका है। तीन मामले अभी भी अदालत में विचाराधीन हैं। इस फैसले को रेलवे के इतिहास में एक क्रांतिकारी कदम के तौर पर देखा जा रहा है।
क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला
गौरतलब है कि गत माह सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला देते हुए ट्रेन में यात्रा के दौरान घायल या मौत होने पर यात्री व उसके परिजनों को मुआवजे का हकदार बना दिया है। मुआवजे का प्रावधान सभी तरह की दुर्घटनाओं पर लागू होगा। हादसे के लिए यात्री की लापरवाही को कारण बताकर रेल मंत्रालय मुआवजे देने से नहीं बच सकता। हा, आत्महत्या, बीमारी से मौत और खुद को चोट पहुंचाने के मामले इसमें अपवाद रहेंगे। इस फैसले का रेलवे में सफर करने वाले लाखों यात्रियों और उनके परिजनों ने स्वागत किया है।
चौकसी से करेंगे कार्रवाई : इंद्रजीत सिंह
जीआरपी के प्रभारी इंद्रजीत सिंह ने कहा कि पुलिस सभी मामले में जंाच-पड़ताल के बाद ही अदालत में रिपोर्ट पेश करती है। बिना टिकट वाले मामले में पुलिस को ज्यादा चौकसी बरतनी होगी।
कोर्ट के निर्देश का पालना करेंगे: डीआरएम
फिरोजपुर रेल मंडल के डीआरएम विवेक कुमार ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के किसी भी आर्डर का पालना करेंगे। जैसा भी निर्देश मिलेगा वैसी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में शीघ्र ही अधिकारियों और जोन को निर्देश दिए जाएंगे।