आयकर संबंधी मामले में अगली पेशी पर कैप्टन को कोर्ट में खुद पेश होने के निर्देश
आयकर संबंधी जानकारी छिपाने के मामले में अदालत ने उन्हें कोर्ट में खुद पेश होने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 3 नवंबर को होगी।
जेएनएन, लुधियाना। आयकर से संबंधित जानकारी को छिपाने के मामले में कोर्ट ने पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को तीन नवंबर को व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। मामले में गत दिवस कैप्टन की पेशी थी और चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट जपिंदर सिंह की अदालत द्वारा तलब किए जाने के बावजूद वह कोर्ट में पेश नहीं हुए।
कैप्टन के वकील गुरमुख सिंह ने अदालत में कैप्टन की तरफ से पेश हो ये कहकर गैरहाजिरी माफ करने का आग्रह किया कि अदालत द्वारा उन्हें भेजे गए समन उनकी गैरहाजिरी में मिले हैं। मुख्यमंत्री दिल्ली में कई महत्वपूर्ण मामलों को लेकर मीटिंग में व्यस्त हैं। इसलिए उनकी गैरहाजिरी को माफ किया जाए। इस पर अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 3 नवंबर सुनिश्चित करते हुए सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को निजी तौर पर अदालत में पेश होने का आदेश दिया है।
आयकर विभाग के वकील राकेश कुमार गुप्ता ने बताया कि आयकर विभाग ने कैप्टन के खिलाफ स्थानीय अदालत में गत वर्ष आयकर विभाग की धारा 277 व फौजदारी की धाराओं 176, 177, 181, 186, 187, 193 व 199 के तहत शिकायत दायर करवाई थी। आरोप है कि कैप्टन ने आयकर विभाग को अंधेरे में रखते हुए जरकंदा ट्रस्ट के माध्यम से लाभ हासिल किया।
आरोप में कहा गया कि अमरिंदर सिंह ने यही नहीं जानबूझकर आयकर विभाग से अपने दस्तावेज छिपाए। यही नहीं सरकारी अधिकारियों को अपनी ड्यूटी करने से भी रोकने व अड़चनें पैदा करने की कोशिशें की। आयकर विभाग ने यह भी आरोप लगाया कि विभाग ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को बाकायदा नोटिस भेजकर अपना जवाब देने को भी कहा, लेकिन वह कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। आयकर विभाग ने उपरोक्त शिकायत की पैरवी करने के लिए आयकर विभाग की अमनप्रीत कौर को अधिकृत किया है।
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