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पांच होजरी कारोबारियों से ठगे 63.50 लाख, आरोपित तमिलनाडु का

तमिलनाडु निवासी व्यक्ति ने नकली फर्म के नाम पर लुधियाना के पांच होजरी कारोबारियों से लाखों का माल मंगवा लिया।

By Edited By: Published: Fri, 11 Jan 2019 08:05 AM (IST)Updated: Fri, 11 Jan 2019 10:16 AM (IST)
पांच होजरी कारोबारियों से ठगे 63.50 लाख, आरोपित तमिलनाडु का
पांच होजरी कारोबारियों से ठगे 63.50 लाख, आरोपित तमिलनाडु का

जासं, लुधियाना : तमिलनाडु निवासी व्यक्ति ने नकली फर्म के नाम पर लुधियाना के पांच होजरी कारोबारियों से लाखों का माल मंगवा लिया। उसके फर्जीवाड़े का पर्दाफाश तब हुआ, जब उसके दिए चेक बाउंस होने के बाद कारोबारी उसके बताए पते पर पहुंचे। अब थाना डिवीजन चार पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज करके छानबीन शुरू की है। एएसआइ जनकराज ने बताया कि आरोपित की पहचान तमिलनाडु के कृष्णा गिरी, अच्छामंगलम स्थित गांव सत्तापाली निवासी शिवाजी के रूप में हुई। उक्त केस वेट गंज स्थित कृष्णा होजरी के मालिक गौरव पाहवा की शिकायत पर दर्ज किया गया। पुलिस को दिए बयान में उसने बताया कि आरोपित ने जुलाई 2018 में उसकी फर्म से 23.12 लाख, वेट गंज स्थित रैनबो निटवियर के मालिक राकेश कुमार से 7.61 लाख, बी-भूषण वूलेन स्टोर के मालिक भारत भूषण से 15.42 लाख, गौरव फैब्रिक्स 9.4 लाख और रूपसी निटवियर के मालिक राजेश कुमार से 8.29 लाख का माल मंगाया।

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आरोपित ने पांचों कारोबारियों को माल के बदले में विभिन्न बैंकों के चेक दिए। जो बाउंस हो गए। गौरव पाहवा ने बताया कि पहली डीलिंग में आरोपित ने सभी कारोबारियों को 2-2 पेमेंट नकद भुगतान करके विश्वास बना लिया, लेकिन उसके बाद उसने बड़े आर्डर लिखवा कर लाखों की ठगी कर ली। शिकायत मिलने पर ईओ विंग की टीम के साथ वो लोग बाई एयर तमिलनाडु गए थे। वहां पहुंचने पर पता चला कि आरोपित ने जो पता दिया था वह नकली था। चिटोर बिरादरी का आरोपित ठगी के लिए है मशहूर छानबीन करने पर पता चला कि आरोपित तमिलनाडु की चिटोर बिरादरी का व्यक्ति है। जो पूरे देश में ठगी का काम करने के लिए मशहूर है। ठगी के माल को वो आधे दाम पर चोर बाजार में बेच देते हैं। उनके गैंग के सदस्य अहमदाबाद, दिल्ली और पानीपत में ठगी कर चुके हैं। वो हर साल आदमी बदल बदल कर ठगी करते हैं। यहां हुई पड़ताल के अनुसार आरोपित शिवाजी लुधियाना में ही दो करोड़ रुपये की ठगी कर चुका है, लेकिन मगर अन्य लोगों ने उसके खिलाफ अदालत में धारा 138 के तहत केस दायर कर रखे हैं। अदालत ने आरोपित को नोटिस जारी किया, मगर पता गलत होने के कारण वो वापस आ गया।


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