लुधियाना के इस्सेवाल सामूहिक दुष्कर्म मामले में जांच अधिकारी के बयान दर्ज, सुनवाई 25 तक स्थगित
Crime in Ludhiana लुधियाना के इस्सेवाल सामूहिक दुष्कर्म मामले में मंगलवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रशमी शर्मा की अदालत में जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर जरनैल सिंह के बयान दर्ज किए गए। अब तक पीड़िता और चश्मदीद सहित 27 गवाहों के बयान अदालत में दर्ज किए जा चुके हैं।
लुधियाना, जेएनएन। सामूहिक दुष्कर्म मामले में मंगलवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रशमी शर्मा की अदालत में जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर जरनैल सिंह के बयान दर्ज किए गए। बचाव पक्ष के वकीलों ने उन पर जिरह भी पूरी कर ली। इसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई 25 जनवरी तक स्थगित कर दी।
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अब तक पीड़िता और चश्मदीद सहित 27 गवाहों के बयान अदालत में दर्ज किए जा चुके हैं। थाना दाखा पुलिस ने 10 फरवरी 2019 को पीड़िता की शिकायत पर नवांशहर के गांंव मुकंदपुर के सादिक अली, गांव जसपाल बांगड़ के जगरूप सिंह उर्फ रूपी, उत्तर प्रदेश के अजय उर्फ बृज नंंदन, हिमाचल प्रदेश के सैफ अली और डेहलों के गांव खानपुर के सूरमा के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का केस दर्ज किया था।
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पीड़िता ने बयान में कहा था कि नौ फरवरी की रात को वह अपने दोस्त के साथ गांव ईसेवाल नहर के पास पहुंची। यहां मोटरसाइकिल सवार आरोपितों ने उनकी कार को रोककर ईंट से हमला कर दिया। दो आरोपितों ने कार का स्टीयरिंग पकड़ लिया और अपने अन्य साथियों को वहां बुला लिया।
आरोपितों ने उसके दोस्त को कार की पिछली सीट पर बंदी बना लिया और उसे उठाकर सुनसान प्लाट में ले गए। दस लोगों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।
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