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इस्सेवाल सामूहिक दुष्कर्म मामला: कोर्ट ने आरोपितों की पहचान परेड की सीडी और पेन ड्राइव मांगे Ludhiana News

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रश्मि शर्मा की अदालत ने बहुचर्चित गांव इस्सेवाल में हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में आरोपितों की पहचान परेड की सीडी और पेन ड्राइव देने के लिए कहा है।

By Sat PaulEdited By: Published: Tue, 16 Jul 2019 11:53 AM (IST)Updated: Tue, 16 Jul 2019 01:49 PM (IST)
इस्सेवाल सामूहिक दुष्कर्म मामला: कोर्ट ने आरोपितों की पहचान परेड की सीडी और पेन ड्राइव मांगे Ludhiana News

लुधियाना, जेएनएन। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रश्मि शर्मा की अदालत ने बहुचर्चित गांव इस्सेवाल में हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में आरोपितों की पहचान परेड की सीडी और पेन ड्राइव देने के लिए कहा है। ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अंकित ऐरी की देखरेख में स्थानीय जेल में टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड करवाई गई थी। अब तक इस केस में सात गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं। सरकारी पक्ष की तरफ से सोमवार को कोई गवाही नहीं करवाई गई। अदालत में पीडि़ता के बयान कलमबंद्ध करवाने की चर्चा थी, लेकिन पीड़‍िता पहुंची नहीं। इस कारण अभियोजन पक्ष द्वारा उसके बयान दर्ज नहीं करवाए जा सके। हालांकि पीडि़त लड़की को अदालत ने गवाही के लिए समन भेजे थे।

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पूर्व पेशी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से दो डॉक्टरों की गवाही कलमबद्ध कर बयान दर्ज किए गए थे। इन पर आरोपितों के वकीलों ने क्रॉस इग्जामिनेशन भी किया था। सरकारी वकील बीडी गुप्ता ने बताया कि अदालत ने अन्य गवाहियों को लेकर मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई तय की है। मामले में नामजद सभी आरोपितों पर आरोप तय किए जा चुके है। अदालत ने नाबालिग के विरुद्ध भी सामूहिक दुष्कर्म किए जाने के आरोप तय किए हैं। थाना दाखा पुलिस ने अप्रैल को ही आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दी थी। 10 फरवरी को पीडि़त लड़की की शिकायत पर नवांशहर के गांव मुकंदपुर वासी सादिक अली, गांव जसपाल बांगड़ वासी जगरूप ङ्क्षसह उर्फ रूपी, उत्तर प्रदेश वासी अजय उर्फ बृज नंदन, हिमाचल प्रदेश वासी सैफ अली तथा डेहलों के गांव खानपुर वासी सूरमा के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

अगली सुनाई अब 22 जुलाई को 

बता दें कि पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ आरोप साबित करने के लिए पीडि़ता के बयानों सहित 54 गवाहों की सूची अदालत में पेश की है। सरकारी वकील एसएस हैदेर ने बताया कि अदालत ने सभी आरोपितों के विरुद्ध आरोप तय करते हुए सरकारी पक्ष को अपनी गवाहियां अदालत में पेश करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी।

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