बोगस कंपनियों पर लगेगी लगाम, अब रजिस्टर्ड कार्यालय का देना होगा ब्योरा
डमी कंपनी बनाकर सरकार और विभागों को चूना लगाने वाली कंपनियां चलाने वालों पर अब सरकारी शिकंजा तेज हो जाएगा।
जेएनएन, लुधियाना : डमी कंपनी बनाकर सरकार और विभागों को चूना लगाने वाली कंपनियां चलाने वालों पर अब सरकारी शिकंजा तेज हो जाएगा। इसको लेकर कंपनी एक्ट में कई तरह के संशोधन किए गए हैं। इसमें अब कंपनी एक्ट की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कई तरह के प्रमाण देने पड़ेंगे। अब जो कंपनी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए अप्लाई करता है, जिस कार्यालय में वह काम कर रहा है, उसे उसकी फोटोग्राफी करवाकर सारे दस्तावेज प्रोफेशनल इन प्रैक्टिस से अटैस्ट करवाने होंगे। यानी कि रजिस्टर्ड कार्यालय का ब्योरा देना होगा।
यह कानून उन कंपनियों के लिए है, जो 31 मार्च 2019 तक कार्यरत हैं। मंतोष कुमार एंड एसोसिएट के सीए एमके गुप्ता के मुताबिक लगातार बोगस कंपनियों के सामने आने के चलते कंपनी एक्ट में कई बड़े संशोधन किए जा रहे हैं। इससे जहां बोगस कंपनियों पर लगाम लगेगी। वहीं जो कंपनियां सही काम कर रही हैं, उन्हें भी डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए परेशानी हो सकती है। यह प्रक्रिया 15 जून से पहले पूरा करना अनिवार्य है। इसके साथ ही अब कंपनियों के डायरेक्टर के लिए भी केवाईसी करवाने को अनिवार्य कर दिया है। इसमें उन्हें अपने सारे लेटेस्ट दस्तावेज प्रोफेशनल से सर्टीफाई करवाकर मिनिस्ट्री ऑफ कारपोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे।
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