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उपभोक्ता का मोबाइल 20 दिन में मुफ्त ठीक करने का आदेश

उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी एप्स डेली सोल्यूशन प्रा. लि. के अधिकारियों को पीड़ित के मोबाइल फोन को 20 दिन के भीतर मुफ्त में ठीक करके देने का आदेश दिया है।

By JagranEdited By: Published: Mon, 01 Apr 2019 04:00 AM (IST)Updated: Mon, 01 Apr 2019 04:00 AM (IST)
उपभोक्ता का मोबाइल 20 दिन में मुफ्त ठीक करने का आदेश

जासं, लुधियाना : उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी एप्स डेली सोल्यूशन प्रा. लि. मुंबई और उसके स्थानीय कार्यालय सूर्या कांप्लेक्स आर्केड घुमार मंडी, नेशनल रोड के अधिकारियों को पीड़ित उपभोक्ता के मोबाइल फोन को 20 दिन के भीतर मुफ्त में ठीक करके देने का आदेश दिया है।

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मोबाइल फोन का बीमा करने वाली कंपनी की सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ता को हुई मानसिक परेशानी व केस खर्च के तौर पर 15 हजार रुपये बतौर हर्जाना भी देना होगा। उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष जीके धीर व सदस्य ज्योत्सना थथई ने यह फैसला शिकायतकर्ता चंदन थापर निवासी अर्बन एस्टेट दुगरी द्वारा की गई शिकायत का निपटारा करते हुए सुनाया। चंदन ने फोरम में दायर शिकायत में आरोप लगाया कि उसने 17 जुलाई 2016 को नया मोबाइल खरीदा था। यह उसने एप्स डेली सोल्यूशन से इंश्योरड करवाया। इसके अनुसार उनका मोबाइल खराब होने, चोरी होने व अन्य प्रकार की खराबी होने पर उसका मुआवजा कवर था। उनके अनुसार 14 नवंबर 2016 को उनका मोबाइल डैमेज हो गया। उन्होंने उपरोक्त बीमा कंपनी को सूचित किया और फोन लोकल कार्यालय में जमा करवा दिया। फिर कई चक्कर लगाए लेकिन कंपनी ने फोन ठीक नहीं किया। कंपनी का कोई प्रतिनिधि नहीं हुआ पेश

फोरम द्वारा नोटिस भेजे जाने पर मोबाइल का बीमा करने वाली कंपनी का कोई प्रतिनिधि पेश नहीं हुआ। इस पर फोरम के प्रधान व सदस्य ने शिकायतकर्ता द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों के आधार पर उपरोक्त कंपनी की सेवाओं में कमी के कारण शिकायकर्ता को ही मानसिक परेशानी की एवज में दस हजार रुपये हर्जाना, जबकि पांच हजार रुपये केस खर्च आदेश की कापी मिलने के तीस दिन के भीतर उपभोक्ता को अदा करने का आदेश सुनाया। वहीं अगर उपरोक्त राशि शिकायतकर्ता को अदा नहीं की जाती है तो राशि अदा किए जाने तक उन्हें सात प्रतिशत ब्याज भी अदा करना पड़ेगा।


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