देखभाल न करने वाले बच्चों के खिलाफ केस दायर कर सकते हैंबुजुर्ग : अजीत पाल
जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी की ओर से सीनियर सिटीजन को उनके अधिकारों की जानकारी दी गई।
संवाद सहयोगी, कपूरथला : जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी कपूरथला की ओर से सीनियर सिटीजन दिवस के मौके पर सीनियर सिटीजन के अधिकारों व उनको मिलती सुविधाएं, कानूनी सेवाएं अथारिटी एक्ट 1987 अधीन दी जाती निशुल्क कानूनी सहायता के बारे में जानकारी देने के लिए सीनियर सिटीजन क्लब कपूरथला में सेमिनार का आयोजन चीफ ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट कम सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी अजीत पाल सिंह की प्रधानगी में किया गया।
सेमिनार के शुरू में प्रधान सिटीजन क्लब कपूरथला सोहन लाल कालिया की ओर से आए हुए मेहमानों का स्वागत किया गया। जज साहिब ने उपस्थित नागरिकों को बताया कि जो बच्चे अपने मां बाप की देखभाल नहीं करते या अपने माता पिता को गुजारा भत्ता नहीं देते ऐसे लोग अपने बच्चों के पास भत्ता लेने के लिए सीनियर सिटीजन एक्ट अधीन केस दायर कर सकते है।
इससे अलावा महिलाएं अपने पति के पास से धारा 125 सीआरपीसी के अधीन गुजारा भत्ता लेने के लिए भी केस दायर कर सकती हैं। महिलाएं केस दायर करने के लिए नि:शुल्क वकील की सेवाएं के लिए फ्रंट आफिस कपूरथला, फगवाड़ा व सुल्तानपुर लोधी में संपर्क कर सकती है। उन्होंने विभाग की ओर से चलाई गई कानूनी भलाई स्कीमों का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया।
सेमिनार में माननीय जज साहिब ने सीनियर सिटीजन क्लब के सदस्यों को अवगत करवाया कि जल्द ही भविष्य में सीनियर सिटीजन क्लब में बुजुर्गों की मुश्किलों के हल के लिए लीगल एड क्लीनिक स्थापित किया जाएगा। जिसका समूह बुजुर्गों का लाभ पहुंचेगा व उनकी मुश्किलों मौके पर ही हल करने के प्रयास किए जाएंगे। वकील हरमनदीप सिंह बावा, विजय कुमार सागर, एसएस शोरी, पवन सूद, रजिदर लाल सुलवान ने अपने विचार पेश किए। इस मौके पर जज साहिब ने सीनियर सिटीजन क्लब के सदस्य को नालसा स्कीम 2016 की कापियां भी भेंट की गई। इस मौके डॉ. रणबीर कौशल, बाबा हरी बुध सिंह, अरुण गुप्ता, जसवंत सिंह सूद, केएल भगत, एसके सूद, एसपी वालिया, कृष्ण लाल, रमेश कुमार गांधी, सुखविदर सिंह व अन्य उपस्थित थे।