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राधे मां के खिलाफ कार्रवाई न करने का मामला हाई कोर्ट पहुंचा, एसएसपी तलब

पंजाब पुलिस द्वारा स्वयंभू देवी राधे मां के खिलाफ कार्रवाई न किए जाने के मामले में हाई कोर्ट ने कपूरथला के एसएसपी को 18 दिसंबर को अदालत में तलब कर लिया है।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Thu, 22 Nov 2018 01:35 PM (IST)Updated: Thu, 22 Nov 2018 04:35 PM (IST)
राधे मां के खिलाफ कार्रवाई न करने का मामला हाई कोर्ट पहुंचा, एसएसपी तलब
राधे मां के खिलाफ कार्रवाई न करने का मामला हाई कोर्ट पहुंचा, एसएसपी तलब

चंडीगढ़, जेएनएन। पंजाब पुलिस द्वारा स्वयंभू देवी राधे मां के खिलाफ कार्रवाई न किए जाने के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने कपूरथला के एसएसपी को 18 दिसंबर को अदालत में तलब कर लिया है। इस मामले में दायर अवमानना याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई की। जस्टिस निर्मलजीत कौर ने एसएसपी को कोर्ट में उपस्थित होकर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है।

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सुखविंदर कौर उर्फ राधे मां के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले में शिकायतकर्ता सुरिंद्र मित्तल ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि पुलिस ने उनके द्वारा दी गई राधे मां की भक्ति व जागरण की सीडी की जांच में भी कोताही बरती है।

पुलिस ने राधे मां के वायस सैैंपल भी सही तरीके से नहीं लिए हैैं। याचिकाकर्ता के वकील के एस डडवाल ने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा इस सीडी की जांच करवाए जाने के आदेश के बाद भी पंजाब पुलिस ने राधे मां के सही वॉयस सैंपल नहीं लिए।

उल्लेखनीय है कि कपूरथला निवासी  मित्तल ने राधे मां के खिलाफ लोगों की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने की शिकायत दर्ज करवाई थी। आरोप लगाया था कि उन्हें चुप कराने के लिए राधे मां ने धन की पेशकश भी की थी। पुलिस द्वारा कार्रवाई न किए जाने पर करीब तीन साल पहले मित्तल ने हाईकोर्ट का रुख किया था।

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