पीजी मालिकों को सीसीटीवी लगाने के आदेश
डीसी डीपीएस खरबंदा ने पीजी मालिकों को सीसीटीवी लगाने के आदेश दिए हैं।
संवाद सहयोगी, कपूरथला : डीसी डीपीएस खरबंदा ने फौजधारी जाबता संघता 1973 की धारा 144 अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए गए है कि जिले में प्रत्येक पेइंग गेस्ट का मालिक अपने पीजी अकोमोडेशन में सीसीटीवी कैमरे लगाएगा। कैमरों की रिकार्डिग का कम से कम एक माह का बैकअप रखेगा। इससे अलावा पेइंग गेस्ट चलाने वाला एक निर्धारित प्रोफार्मा में उसके पीजी अकोमोडेशन में रह रहे गेस्ट का विवरण भरकर अपनी नजदीकी पुलिस थाने में दर्ज करेगा जिसमें पेइंग गेस्ट चलाने वाले मालिक का नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड या कोई अन्य फोटो पहचान पत्र फोटो कापी सहित विवरण देना लाजमी होगा। इसी तरह इस प्रोफार्मा में पेइंग गेस्ट का नाम, मोबाइल नंबर, पढ़ाई या काम वाली संस्था का नाम, पता, आधार कार्ड या कोई अन्य फोटो पहचान पत्र का फोटो सहित विवरण देना होगा। यह आदेश 30 नवंबर 2019 तक लागू रहेगा।