पेइंग गेस्ट मालिकों को सीसीटीवी लगाने के आदेश
जिला मजिस्ट्रेट डीपीएस खरबंदा ने आदेश जारी किए है कि प्रत्येक पेइंग गेस्ट मालिक अपने पीजी में सीसीटीवी कैमरे लगवाएं। कैमरों की रिकॉर्डिंग का कम से कम एक माह का बैकअप रखें। इससे अलावा पेइंग गेस्ट चलाने वाला एक निर्धारित प्रोफार्मा में पीजी रह रहे गेस्ट का विवरण भरकर अपने नजदीकी पुलिस थाने व चौकी में तुरंत जमा करवाएं।
जागरण संवाददाता, कपूरथला : जिला मजिस्ट्रेट डीपीएस खरबंदा ने आदेश जारी किए है कि प्रत्येक पेइंग गेस्ट मालिक अपने पीजी में सीसीटीवी कैमरे लगवाएं। कैमरों की रिकॉर्डिंग का कम से कम एक माह का बैकअप रखें। इससे अलावा पेइंग गेस्ट चलाने वाला एक निर्धारित प्रोफार्मा में पीजी रह रहे गेस्ट का विवरण भरकर अपने नजदीकी पुलिस थाने व चौकी में तुरंत जमा करवाएं। इसमें पेइंग गेस्ट चलाने वाले का मालिक का नाम, पता मोबाइल नंबर, आधार कार्ड या अन्य कोई फोटो पहचान पत्र का फोटो कापी सहित विवरण देना जरूरी होगा। इसी प्रकार इस प्रोफार्मा में पेइंग गेस्ट का नाम, मोबाइल नंबर, पढ़ाई या काम वाली संस्था का नाम, पता व वहां पढ़ने व काम करने का सबूत, किसी दिनांक से पीजी में रह रहा है, पक्का रिहायशी पता व उसका आधार कार्ड या कोई अन्य फोटो पहचान पत्र का फोटो कापी सहित विवरण, जिस पर रिहायशी पता हो। ये आदेश 29 जनवरी 2020 तक लागू रहेंगे।