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फगवाड़ा में पत्नी, दो बच्चों व साली को मौत के घाट उतारने वाले को सजा-ए-मौत

अदालत ने वर्ष 2013 में अपनी पत्नी दो बच्चों व साली की हत्या के मामले में बलजिंदर कुमार ऊर्फ काला को फांसी की सजा सुनाई है।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Sat, 29 Feb 2020 04:19 PM (IST)Updated: Sat, 29 Feb 2020 04:25 PM (IST)
फगवाड़ा में पत्नी, दो बच्चों व साली को मौत के घाट उतारने वाले को सजा-ए-मौत
फगवाड़ा में पत्नी, दो बच्चों व साली को मौत के घाट उतारने वाले को सजा-ए-मौत

जेएनएन, कपूरथला। महज 35 हजार रुपये के लिए पत्नी, बेटे, बेटी व साली की हत्या करने के मामले में अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश कपूरथला राजविंदर कौर ने दोषी बलजिंदर को फांसी की सजा सुनाई है। दो लाख रुपये जुर्माना भी किया है। फांसी की सजा को बरकरार रखने के लिए न्यायाधीश ने मामला पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के पास भी भेज दिया है।

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जिला जालंधर के थाना गोराया के गांव गूड़े के रहने वाले बलजिंदर कुमार उर्फ काला की शादी वर्ष 2007 में फगवाड़ा के गांव कोटरानी की रहने वाली सीमा रानी के साथ शादी हुई थी। बलजिंदर सास मनजीत कौर से 35 हजार रुपये की मांग कर रहा था। इसी बात को लेकर पति-पत्नी में झगड़ा होता रहता है। झगड़े के कारण सीमा अपने बच्चों के साथ मायके में रह रही थी। मांग पूरी न करने पर 29 नवंबर 2013 को बलजिंदर अपनी ससुराल गांव कोटरानी गया और वहां सो रही पत्नी सीमा रानी, साली रीना रानी, चार साल की बेटी सुमनी, डेढ़ साल के बेटे हर्ष की दातर से हत्या कर दी थी। साला ओमप्रकाश व विजय कुमार और भांजे हैरी को भी गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था।

आरोपित के खिलाफ थाना सतनामपुरा फगवाड़ा में केस दर्ज उसे कपूरथला जेल भेज दिया गया था। मई 2014 में अदालत में केस की सुनवाई शुरू हुई। वह करीब छह साल से अंडर ट्रायल चल रहा था। शनिवार को गांव नूरपुर दोना में स्थित न्यू ज्यूडीशियल कांप्लेक्स मेंअतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश राजविंदर कौर की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों को सुनने के बाद बलजिंदर को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई। इसके अलावा 308 और 325 के तहत भी आरोपित सात-सात साल की सजा और 50-50 हजार रुपये जुर्माना किया गया। जुर्माना न देने पर 10-10 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

ऐसे हुई थी गिरफ्तारी 

घटना को अंजाम देने के बाद बलजिंदर फरार होना चाहता था। इसी दौरान फगवाड़ा-गोराया मार्ग पर गाव चचराड़ी के पास किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आने से वह घायल हो गया। बेहोशी की हालत में उसे रास्ते से गुजर रहे व्यक्ति नेे ऑटो से सिविल अस्पताल में पहुंचाया। अज्ञात रजिस्ट्रेशन से उपचाराधीन के होश आने पर पूछा गया तो उसने खुद की पहचान बलजिंदर कुमार उर्फ काला के रूप में करवाई। अस्पताल प्रशासन ने तत्काल इसकी सूूूूूचना पुलिस को दी। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। पूछताछ में उसने हत्या की बात का कबूल कर दिया।

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