साइबर कैफे व होटल में सीसीटीवी लगाने के आदेश
जिला मेजिस्ट्रेट मोहम्मद तय्यब ने फौजदारी विवरण संहिता 1973 की धारा 144 के अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला कपूरथला में पड़ते समूह साइबर कैफे, एसटीडी, पीसीओ, होटल मालिकों के लिए अलग-अलग आदेश जारी करते कहा कि वह अपने विभागों में सीसीटीवी कैमरे लगाए, जिनमें गत 7 दिनों की रिकार्डिंग की सुविधा होनी चाहिए। साईबर कैफे व होटल आदि के मालिक आने वाले व्यक्ति की पहचान के लिए रजिस्टर लगाएं जिसमें लोगों का पता, टेलीफोन नंबर दर्ज हो सके।
जागरण संवाददाता, कपूरथला : जिला मेजिस्ट्रेट मोहम्मद तय्यब ने फौजदारी विवरण संहिता 1973 की धारा 144 के अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला कपूरथला में पड़ते समूह साइबर कैफे, एसटीडी, पीसीओ, होटल मालिकों के लिए अलग-अलग आदेश जारी करते कहा कि वह अपने विभागों में सीसीटीवी कैमरे लगाए, जिनमें गत 7 दिनों की रिकार्डिंग की सुविधा होनी चाहिए। साईबर कैफे व होटल आदि के मालिक आने वाले व्यक्ति की पहचान के लिए रजिस्टर लगाएं जिसमें लोगों का पता, टेलीफोन नंबर दर्ज हो सके। होटल में आने वाले की पहचान हेतु आधार कार्ड, शिनाख्ती कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइ¨वग लाइसेंस, पासपोर्ट, फोटो वाले क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ही की जाएगी। इसके अलावा सर्वर पर की गई कार्रवाई एक मैन सर्वर पर रखी जाएगी, जिसका रिकार्ड कम-से-कम 6 महीने के लिए रखा जाएगा। यदि साईबर कैफे, एसटीडी, पीसीओ, होटल में आने वाले व्यक्ति की कार्रवाई संदेह लगे तो संबंधित मालिक इसकी सूचना तुरत संबंधित पुलिस थाना को दें। यह आदेश 19 मई 2018 तक लागू रहेंगे।