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सेहत विभाग ने भरे दूध, दही व सरसों के तेल के सैंपल

मिशन तंदुरुस्त पंजाब अधीन सिविल सर्जन कपूरथला डॉ. जसमीत वालिया के दिशा-निर्देशों के तहत फूड टीम कपूरथला डॉ. हरजोत पाल सिंह सहायक कमिश्नर फूड व सतनाम सिंह फूड सेफ्टी अफसर कपूरथला ने चेकिग की।

By JagranEdited By: Published: Sat, 15 Feb 2020 01:56 AM (IST)Updated: Sat, 15 Feb 2020 06:05 AM (IST)
सेहत विभाग ने भरे दूध, दही व सरसों के तेल के सैंपल

जागरण संवाददाता, कपूरथला : मिशन तंदुरुस्त पंजाब अधीन सिविल सर्जन कपूरथला डॉ. जसमीत वालिया के दिशा-निर्देशों के तहत फूड टीम कपूरथला डॉ. हरजोत पाल सिंह सहायक कमिश्नर फूड व सतनाम सिंह फूड सेफ्टी अफसर कपूरथला ने चेकिग की। फूड टीम ने शहर के फूड बिजनेस ऑपरेटरों की चेकिग की और दूध, दही, सरसों के तेल, दाल, बेकरी प्रोडक्ट, चावल आदि के सैंपल लिए। यह सैंपल शिकायत पर कार्रवाई करते हुए लिए गए हैं। फूड विग ने शहर के करियाना व्यापारियों से बैठक रखी गई, जिसमें उनको फूड और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के नए आदेशों के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने लाइट घी और कुकिग मीडियम आदि की पंजाब में स्टोरेज आदि पर पाबंदी लगाई है। यह आदेश कमिश्नर की ओर से पंजाब के कुछ हिस्सों पर यह रिपोर्ट प्राप्त होने पर जारी किए गए है कि कुकिग मीडियम, लाइट घी आम जनता को देसी घी की जगह पर बेचा जा रहा था। देसी घी एक पूरी तरह अलग प्रोडक्ट है, जोकि केवल मिल्क फैट से तैयार होता है और इसकी कीमत वेजिटेबल फैट से काफी अधिक होती है, यह कम से कम 400 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिकता है। फूड सेफ्टी एक्ट के अनुसार देसी घी में कोई अन्य चीज डाल कर बेचने पर पाबंदी है। फूड विभाग ने व्यापारियों को हिदायतें दी कि पिसी हुई हल्दी, लाल मिर्च व गर्म मसाला खुले हालत में न बेचे जाएं, यह केवल पैक करके व लेबल लगाकर ही बेचे जा सकते हैं। भविष्य में भी फूड विग कपूरथला की ओर से इस संबंधी जांच अभियान जारी रहेगा।

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