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उम्मीदवार चुनाव खर्च का रखेंगे पूरा हिसाब : डीसी

संवाद सूत्र फगवाड़ा लोकसभा चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार चुनाव दौरान 70 लाख से ज्यादा रकम खर्च

By JagranEdited By: Published: Fri, 19 Apr 2019 05:52 PM (IST)Updated: Fri, 19 Apr 2019 05:52 PM (IST)
उम्मीदवार चुनाव खर्च का रखेंगे पूरा हिसाब : डीसी

संवाद सूत्र, फगवाड़ा : लोकसभा चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार चुनाव दौरान 70 लाख से ज्यादा रकम खर्च नहीं कर सकेगा व ये खर्च की जाने वाली राशि का हिसाब उम्मीदवार को देना होगा। ये बात डिप्टी कमिश्नर कम चुनाव अधिकार अधिकारी कपूरथला इंजी. डीपीएस खरबंदा ने राजनीतिक पार्टियों को लोकसभा चुनावों दौरान किए जाने वाले खर्च का लेखा-जोखा रखने संबंधी आयोजित बैठक के दौरान कहीं।

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उन्होंने कहा कि उम्मीदवार को 50 हजार से ज्यादा रकम ले जाने के लिए दस्तावेज साथ रखने होंगे। इसके अलावा उम्मीदवार किसी भी संस्था या व्यक्ति से किसी प्रकार की प्राप्ति, दान, कर्ज आदि के रूप में 10 हजार से ज्यादा की नकदी नहीं ले सकेगा। उम्मीदवार की ओर से लगाए जाने वाला खर्चा रजिस्टर तीन प्रकार के होंगे, जिनमें उसे रोजाना के चुनाव खर्च का विवरण रखना होगा।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक उम्मीदवार को नामांकन पत्र दाखिल करने से लेकर चुनाव परिणाम के एलान तक होने वाले खर्च का पूरा हिसाब देना होगा। उम्मीदवार को नामांकन भरने से पहले अलग बैंक खाता खोलना होगा, जो उसके चुनाव एजेंट के साथ सांझा भी हो सकता है, परंतु ये खाता किसी रिश्तेदार या चुनाव एजेंट से बिना किसी अन्य व्यक्ति के साथ सांझा नहीं होगा। उम्मीदवार प्रत्येक अदायगी इस खाते से प्राप्त करेगा व उसे मिलने वाला चंदा व अन्य रकम इसी खाते में ही जमा करवानी होगी। जिला चुनाव अधिकारी ने बैठक दौरान जिले के नोडल अधिकारी खर्च व विधानसभा हलका स्तर पर लगाए गए सहायक खर्च निगरानों की ओर से चुनाव प्रचार दौरान किए जाने वाले खर्चे के हिसाब संबंधी उन्हें विस्तार के साथ जानकारी दी।


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