अब शादी समागम में की फायरिग तो खैर नहीं
जिला मैजिस्ट्रेट इंजी. डीपीएस खरबंदा ने जिले में पाबंदी के आदेश जारी किए हैं।
By JagranEdited By: Published: Wed, 25 Sep 2019 02:55 AM (IST)Updated: Wed, 25 Sep 2019 02:55 AM (IST)
संवाद सहयोगी, कपूरथला : जिला मैजिस्ट्रेट इंजी. डीपीएस खरबंदा ने मानव जीवन की सुरक्षा और अमन-कानून की स्थिति को कायम रखने के लिए जिला कपूरथला मे शादी-विवाह और अन्य समागमों में हथियार से गोली चलाने पर पूर्ण रूप में पाबंदी लगा दी है। ,
सभी मैरिज पैलेस, होटल और अन्य ऐसे स्थानों जहा विवाह-शादियों और अन्य समागम किये जाते हैं, में लाइसेंसी /गैर लाइसेंसी हथियार और मानव जीवन के लिए घातक हरेक तरह के हथियार ले कर जाने पर मुकम्मल पाबंदी लगाने के हुक्म जारी किये हैं। यह हुक्म 17 नवंबर 2019 तक लागू रहेंगे।
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