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जालंधर में शाम सात से सुबह 9 बजे तक कंबाइनों से नहीं होगी गेहूं की कटाई, एडीसी ने लगाई रोक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जालंधर जसबीर सिंह ने जालंधर में शाम 7 बजे से सुबह 9 बजे तक कंबाइनों के साथ गेहूं की कटाई करने पर पाबंदी लगा दी है। उन्होंने यह भी आदेश जारी किया है कि गेहूं की कटाई सिर्फ उन हारवेस्टर कंबाइनों के साथ की जाए।

By Rohit KumarEdited By: Published: Sat, 10 Apr 2021 03:24 PM (IST)Updated: Sat, 10 Apr 2021 03:24 PM (IST)
जालंधर में शाम 7 बजे से सुबह 9 बजे तक कंबाइनों से गेहूं की कटाई करने पर पाबंदी लगी है।

जालंधर, जेएनएन। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जालंधर जसबीर सिंह ने फौजदारी आचार संहिता की धारा 144 अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला जालंधर में शाम 7 बजे से सुबह 9 बजे तक कंबाइनों के साथ गेहूं की कटाई करने पर पाबंदी लगा दी है। उन्होंने यह भी आदेश जारी किया है कि गेहूं की कटाई सिर्फ उन हारवेस्टर कंबाइनों के साथ की जाए, जिनके पास बीआइएस का सर्टिफिकेट हो।

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इसके अलावा आदेशों में कहा गया है कि आम तौर पर देखने में आता है कि गेहूं काटने के लिए कंबाइनें 24 घंटे काम करती हैं। यह कंबाइनें रात के समय पर हरी गेहूं, जोकि अच्छी तरह पकी नहीं होती, भाव दाना कच्चा और हरा होता है, तो भी काट देती हैं, जिस से नुकसान किसानों का होता है और उस का प्रभाव असीधे तौर पर देश के उत्पादन पर भी पड़ता है। इस तरह गेहूं में नमी सरकार की ओर से निर्धारित से ज्यादा होती है और खरीद एजेंसियाँ उस गेहूं को खरीदने मे असमर्थ होती हैं। यह आदेश 31 मई 2021 तक लागू रहेगा।

जिले की मंडियों में गेहूं की खरीद आज से, पास जारी होंगे

जालंधर पंजाब सरकार द्वारा निर्धारित 10 अप्रैल से जिले की मंडियों में खरीद का काम शुरू हो जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन, फूड व सप्लाई विभाग, मार्केट कमेटी और मंडी बोर्ड की तरफ से व्यापक स्तर पर तैयारियां करने का दावा किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ कोविड-19 को देखते हुए जिला प्रशासन ने ओड/इवन के तहत जिले में पास जारी करने की घोषणा की है। इसके तहत दिन के हिसाब से पास जारी किए जाएंगे। जब किसान को दिन के हिसाब से पास जारी किया जाएगा, वह उसी दिन आकर गेहूं की बिक्री कर सकेगा।

घनश्याम थोरी ने बताया कि रविवार को हल्का हरा, सोमवार को हल्का नीला, मंगलवार को गहरा गुलाबी, बुधवार को पीला, वीरवार को हल्का गुलाबी, शुक्रवार को पक्का नीला और शनिवार को स्लेटी रंग का पास जारी किया जाएगा। इसी के हिसाब से मंडियों में प्रवेश की सुविधा रहेगी। मंडियों में साबुन, पानी, सैनिटाइजर का व्यापक प्रबंध किया गया है। किसानों से कोरोना नियमों का पालन करने की अपील की।


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