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सात करोड़ का इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए बना डाली फर्जी फर्म, ये दो कारोबारी पहुंचे जेल

इस फर्जीवाड़े का किंगपिन मैसर्स जीए एंटरप्राइजेज का प्रोपराइटर गौरव शर्मा है। उसने मैसर्स जीए एंटरप्राइजेज में एक मजदूर के पहचान दस्तावेजों पर फर्म मैसर्स गुलाब एंटरप्राइजेज खोली थी।

By Pankaj DwivediEdited By: Published: Sat, 02 Mar 2019 06:31 PM (IST)Updated: Sun, 03 Mar 2019 08:51 AM (IST)
सात करोड़ का इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए बना डाली फर्जी फर्म, ये दो कारोबारी पहुंचे जेल
सात करोड़ का इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए बना डाली फर्जी फर्म, ये दो कारोबारी पहुंचे जेल

जेएनएन, जालंधर। सीजीएसटी डिवीजन -1 जालंधर की टीम ने दो कारोबारियों को लगभग सात करोड़ के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का लाभ उठाने के लिए लगभग 38 करोड़ के नकली चालान और ई वे बिल्स जारी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है।

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इस फर्जीवाड़े का किंगपिन मैसर्स जीए एंटरप्राइजेज का प्रोपराइटर गौरव शर्मा है। उसने मैसर्स जीए एंटरप्राइजेज में मजदूर गुलाब चंद के पहचान दस्तावेजों से एक फर्म मैसर्स गुलाब एंटरप्राइजेज खोली थी। इस मामले में अमित गोयल भी आरोपित है। वह नकली चालान की बिक्री और खरीद के लिए मैसर्स जीए एंटरप्राइजेज को पार्टियां लाने में शामिल था और एक प्रमोटर और मार्केटिंग एजेंट के रूप में कार्य कर रहा था। अमित गोयल को गौरव शर्मा की तरफ से अलग-अलग नामों से चलाए जाने वाले व्यवसाय के सभी विवरण मालूम थे।
 

28 फरवरी को खुफिया जानकारी के आधार पर किरण बाला, असिस्टेंट कमिश्नर और सीजीएसटी डिवीजन 1 जालंधर के नेतृत्व में टीम ने मैसर्स गुलाब एंटरप्राइजेज और मेसर्स जीए एंटरप्राइजेज के परिसर में दबिश दी। जांच के दौरान मैसर्स गुलाब एंटरप्राइजेज के परिसर से कुछ चालान बरामद किए। टीम ने मैसर्स जीए एंटरप्राइजेज के परिसर से 2 लैपटॉप और कुछ चालान बरामद किए। चालान और लैपटॉप का विस्तृत विश्लेषण किया गया।

पूछताछ में गौरव शर्मा, अमित गोयल और गुलाब चंद ने खुलासा किया कि फर्म मैसर्स जीए एंटरप्राइजेज, मैसर्स गुलाब एंटरप्राइजेज और मैसर्स ओरिएंट एंटरप्राइजेज का उपयोग बिना किसी सामान या सेवाओं के चालान जारी करने के लिए किया जा रहा था। यह भी पता चला कि गड़बड़झाला 2017 से ही जारी था और सामान या सेवाओं की आपूर्ति के बिना चालान जारी किए जा रहे थे। इससे इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का गलत लाभ या उपयोग हो रहा था।

जांच के आधार पर सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 69 के तहत सक्षम प्राधिकारी आयुक्त जालंधर आयुक्तालय ने पहली मार्च को दोनों मुख्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी का आदेश जारी किया। सीजीएसटी डिवीजन-1 जालंधर की टीम के निर्देश के अनुसार दोनों आरोपितो को गिरफ्तार किया और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जालंधर के समक्ष पेश किया गया। यहां से उन्हें 16 मार्च  तक जेल भेज दिया गया। मामले में आगे की जांच अभी जारी है।
 


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