कैश लूट का मामला: दोनों आरोपित एएसआइ को भेजा जेल, जांच के घेरे में फादर एंथनी
फादर एंथनी के प्रतापपुरा स्थित घर से 5.78 करोड़ लूटने वाले एएसआइ जोगिंदर सिंह व एएसआइ राजप्रीत सिंह जेल भेज दिए गए हैं।
जालंधर, [मनीष शर्मा]। फादर एंथनी के प्रतापपुरा स्थित घर से 5.78 करोड़ लूटने वाले एएसआइ जोगिंदर सिंह व एएसआइ राजप्रीत सिंह जेल भेज दिए गए हैं। सोमवार को एसआइटी ने उन्हें मोहाली कोर्ट में पेश किया, जहां से चौदह दिन की न्यायिक हिरासत में उन्हें जेल भेजने के आदेश जारी कर दिए गए। इस मामले में एसआइटी की दोनों एएसआइ से जांच कर चुकी है।
अब कैश को लेकर फादर एंथनी जांच के घेरे में आ गए हैं। क्योंकि फादर एंथनी ने पहले 6.65 करोड़ की लूट बताया था, फिर 5.78 करोड़ की लूट की बात कहने लगे। हालांकि दोनों एएसआइ व उनके साथियों से पुलिस को 4.51 करोड़ रुपये ही बरामद हुए। इसके बाद उन्होंने एसआइटी की कड़ी पूछताछ के बावजूद यही कहा कि उन्होंने इतना ही कैश लूटा था। उनसे डीजीपी दिनकर गुप्ता व ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (क्राइम) के डायरेक्टर प्रबोध कुमार ने भी पूछताछ की थी लेकिन कुछ नहीं निकला। अगर फादर एंथनी के 5.78 करोड़ के दावे को सही मानें तो अब सवाल है कि बाकी का लगभग सवा करोड़ रुपया कहां गया। इसको लेकर फादर एंथनी व उनके सहयोगी जांच के घेरे में आ गए हैं।
आइजी क्राइम पीके सिन्हा की अगुवाई वाली एसआइटी को अब इस मामले में जालंधर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर की जांच रिपोर्ट का इंतजार है। पुलिस कमिश्नर अपनी टीम के साथ पिछले कई दिनों से 5.78 करोड़ के मामले में फादर एंथनी व उनके करीबियों के बयान दर्ज करने के साथ किताबें व स्टेशनरी बेचने के कारोबार के दस्तावेजों की पड़ताल कर रहे हैं। यह रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि फादर एंथनी का दावा सच्चा है या फिर झूठा। हालांकि इस जांच के बारे में अफसर अधिकारिक तौर पर कुछ भी कहने से कतरा रहे हैं।
डिवीजनल कमिश्नर ने लौटाई एक शिकायत
लुधियाना के सेक्रेड हार्ट स्कूल भट्टियां व चंडीगढ़ रोड की शिकायत को जालंधर के डिवीजनल कमिश्नर के हवाले से अनएडिड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की फीस रेगुलेशन रेगुलेटरी बॉडी के मेंबर सेक्रेटरी डीईओ ने वापस लौटा दिया है। लीगल नोटिस भेजने के बाद शिक्षा सचिव के आदेश पर कार्रवाई के लिए भेजे इस पत्र पर डीईओ ने लिखा कि दोनों स्कूल लुधियाना के हैं और लुधियाना पटियाला के डिवीजनल कमिश्नर के अधीन आता है। इसलिए वहां कार्रवाई करें। हालांकि लीगल नोटिस भेजने वाले अजय शर्मा का कहना है कि जिस चेरीटेबल ट्रस्ट के अधीन यह स्कूल चलते हैं, वो जालंधर की है, इसलिए जालंधर डिवीजनल कमिश्नर को इसमें कार्रवाई करनी चाहिए।
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