जालंधर में ई-रसीद पोर्टल में गड़बड़ियां रोकने के लिए SOP जारी, समयसीमा भी निर्धारित की
एसओपी के जरिए सभी के लिए समयसीमा भी निर्धारित कर दी गई है। अगर किसी का अकाउंट गलत भरा है या रकम गलत भरी गई है तो वे क्या कर सकते हैं इसकी जानकारी दी गई है। अभी तक ऐसी परेशानी से विभाग में केस निरंतर बढ़ रहे थे।
जालंधर [अंकित शर्मा]। राज्य सरकार ने सभी विभागों के वित्त का लेखा-जोखा रखने के लिए ई-रसीद पोर्टल बनाया है। इसके इस्तेमाल को लेकर कुछ विभागों को परेशानियां आ रही है। अब खजाना एंड लेखा शाखा, चंडीगढ़ ने ये परेशानियां दूर करने के लिए स्टैंडर्ड ओपरेटिंग प्रोसिजर (एसओपी) जारी कर दी हैं। इसकी मदद से सभी विभाग निर्धारित मापदंड पूरी करने के बाद अपनी दिक्कत दूर कर सकेंगे।
एसओपी के जरिए सभी के लिए समयसीमा भी निर्धारित कर दी गई है। अगर किसी का अकाउंट गलत भरा है या रकम गलत भरी गई है तो वे क्या कर सकते हैं, इसकी जानकारी दी गई है। अभी तक ऐसी परेशानी आने की वजह से विभाग में केस निरंतर बढ़ रहे थे और निपटारे में समय भी अधिक लग रहा था। डायरेक्टर (खजाना एंड लेखा) डा. अभिनव त्रिखा ने एसओपी के मापदंड जारी कर हिदायतों का तुरंत प्रभाव से पालन करने को कहा है।
पोर्टल में अकाउंट हेड व डीडीओ कोड गलत भरने पर
अगर ई-रसीद पोर्टल पर व्यक्ति या डीडीओ की तरफ से कोड नंबर गलत भर दिया गया है तो उसे दुरुस्त करवाने के लिए खजाना दफ्तर को सबूत सहित व्यक्ति, डीडीओज की तरफ से सूचित किया जाएगा। इसके बाद जिला खजाना अफसर इसे तसल्ली से चेक करेगा और फिर दफ्तर को ई-मेल के जरिये सूचित करेगा। इसके अलावा हेड आफ अकाउंट, डीडीओ कोड में तबदीली तभी की जा सकती है, जब व्यक्ति व डीडीओ और जिला खजाना दफ्तर की तरफ से विनती पत्र महालेखाकार पंजाब को महीने के हिसाब से खाते भेजने की निर्धारित तिथि से पहले भेजी जाएगी। उसके बाद आने वाले केसों पर विचार नहीं किया जाएगा।
अगर अकाउंट में व्यक्ति की जानकारी गलत है तो ये करना होगा
अगर अकाउंट में व्यक्ति या डीडीओ की तरफ से चालान बनाते समय उसकी पर्सनल डिटेल, नाम, पता आदि जानकारी गलत भर गई तो उससे संबंधित खजाना दफ्तर को सबूत सहित सूचित करना होगा। जिला खजाना दफ्तर की तरफ से सारी जानकारी चेक करने के बाद ही हस्ताक्षर किए जाएंगे। उसके बाद विभाग को ई-मेल भेज कर ही ठीक करवाया जा सकेगा।
अकाउंट में गलत रकम भरने पर ये करना होगा
ई-रसीट पोर्टल पर अगर चालान बनाते समय व्यक्ति, डीडीओ की तरफ से जमा करवाई जाने वाली रकम ही गलत भर दी जाती है तो उसका रिफंड संबंधित विभाग की तरफ से नियम मुताबिक किया जाएगा।
पंजाब की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
हरियाणा की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें