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क्रिसमस व नववर्ष को लेकर पुलिस सतर्क, होटल मालिकों के लिए जारी किए निर्देश Jalandhar News

होटल मोटल गेस्ट हाउस व सराय आदि में ठहरने वाले हर व्यक्ति की फोटो शिनाख्ती कार्ड की तस्दीकशुदा कॉपी लेनी जरूरी है। य

By Sat PaulEdited By: Published: Sat, 14 Dec 2019 08:17 AM (IST)Updated: Sat, 14 Dec 2019 08:17 AM (IST)
क्रिसमस व नववर्ष को लेकर पुलिस सतर्क, होटल मालिकों के लिए जारी किए निर्देश Jalandhar News
क्रिसमस व नववर्ष को लेकर पुलिस सतर्क, होटल मालिकों के लिए जारी किए निर्देश Jalandhar News

जालंधर, जेएनएन। क्रिसमस व नववर्ष सिर पर है। ऐसे में पुलिस भी सतर्क हो गई है। पुलिस ने बिना शिनाख्ती कार्ड यात्रियों को होटल, गेस्ट हाउस आदि में ठहराने पर पाबंदी लगा दी है। डीसीपी बलकार सिंह ने यह आदेश जारी किए कि होटल, मोटल, गेस्ट हाउस व सराय आदि में ठहरने वाले हर व्यक्ति की फोटो, शिनाख्ती कार्ड की तस्दीकशुदा कॉपी लेनी जरूरी है। यह शिनाख्ती कार्ड किसी समर्थ अथॉरिटी या अधिकारी की तरफ से जारी हो। इसका पूरा रिकॉर्ड भी रजिस्टर में मेंटेन हो। इसकी डिटेल रोजाना सुबह 10 बजे अपने इलाके के थाना इंचार्ज को भेजनी होगा।

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हर सोमवार को एसएचओ से भी इसे तस्दीक करवाना होगा और जरूरत पडऩे पर यह रिकॉर्ड पुलिस को दिखाना होगा। कोई विदेशी ठहरता है तो इसके बारे में पुलिस कमिश्नर दफ्तर में बने फॉरनर्स रजिस्ट्रेशन ऑफिस के इंचार्ज को सूचना देनी जरूरी है। इसके अलावा उन्हें कॉरिडोर, रिसेप्शन काउंटर व मेन एंट्री गेट पर सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे। ऐसा न करने वालों पर आदेशों के उल्लंघन का केस दर्ज होगा। आदेश 13 फरवरी तक लागू रहेंगे।

ध्वनि प्रदूषण पर भी रोक

डीसीपी ने ध्वनि प्रदूषण पैदा करने वाले कारकों पर भी पाबंदी के आदेश दिए हैं। इसके तहत सार्वजनिक जगहों पर पटाखों व लाउडस्पीकर की आवाज 10 डेसिबल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति रात दस बजे से सुबह छह बजे तक ढोल, भोंपू, साउंड एंप्लीफायर या अन्य ऐसा कोई तेज आवाज पैदा करने वाला यंत्र नहीं बजा सकेगा। निजी साउंड सिस्टम वाले भी अपने आसपास 7.5 डेसिबल से ज्यादा आवाज नहीं रख सकेंगे। सिर्फ विशेष परिस्थितयों में अनुमति के बाद ही छूट मिलेगी। आदेशों का उल्लंघन करने पर साउंड सिस्टम जब्त कर लिया जाएगा। पटाखा निर्माताओं व विक्रेताओं को पटाखों पर उसकी आवाज का स्तर लिखना जरूरी है। डीसीपी ने रात दस बजे से सुबह छह बजे तक रिहायशी इलाकों में हॉर्न बजाने पर रोक लगा दी है।

किराएदारों, नौकरों की वेरीफिकेशन जरूरी

डीसीपी बलकार सिंह ने मकान मालिकों को आदेश दिए हैं कि उन्हें घरों में रखे किराएदार व पीजी मालिकों को अपने यहां रखे पेइंग गेस्ट के साथ घरों में नौकर व मजदूरों के बारे में नजदीकी पुलिस सांझ केंद्र में सूचना देना जरूरी है।

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