टारगेट पूरा नहीं किया तो रोका जा सकता है वेतन, जानें क्या है मामला
ट्रस्ट के सूत्रों के मुताबिक टारगेट पूरा नहीं करने वालों का वेतन भी रोका जा सकता है। वहीं, आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहे ट्रस्ट के मुलाजिमों को फिलहाल सितंबर का वेतन भी जारी नहीं किया जा सका है।
जागरण संवाददाता, जालंधर: इंप्रूवमेंट ट्रस्ट ने रिकवरी की कवायद तेज कर दी है। डिफॉल्टरों को नोटिस जारी करने के साथ ही ट्रस्ट प्रशासन ने फिलहाल मुलाजिमों के लिए भी रिकवरी का टारगेट तय कर दिया है। ट्रस्ट के सूत्रों के मुताबिक टारगेट पूरा नहीं करने वालों का वेतन भी रोका जा सकता है। वहीं, आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहे ट्रस्ट के मुलाजिमों को फिलहाल सितंबर का वेतन भी जारी नहीं किया जा सका है।
सूर्या एंक्लेव एक्सटेंशन के 30 अलॉटियों को ट्रस्ट ने नोटिस जारी किया है। इसमें प्लाट अलॉट होने के बाद अब तक सिर्फ 10 फीसद शुल्क जमा कराने वालों के प्लाट जब्त करने तथा 25 फीसदी राशि जमा कराने और किश्तें अदा नहीं करने वालों को ब्याज व जुर्माने के साथ पैसा जमा करवाने को कहा गया है।
बताया जा रहा है कि एक सप्ताह में बाकी सभी अलॉटियों को भी नोटिस जारी कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि 2011 में शुरू की गई सूर्या एंक्लेव एक्सटेंशन स्कीम के अधिकाश अलॉटियों को ट्रस्ट की ओर से कब्जा दे दिया गया है। इसके बावजूद लोगों ने अलॉटमेंट की शर्तो के मुताबिक रकम अदा नहीं की है। किसी को कोई शिकायत है तो संपर्क कर सकता है
ट्रस्ट की ईओ सुरिंदर कुमारी का कहना है कि यदि किसी अलॉटी को लगता है कि उसे गलत नोटिस दिया गया है तो वे अपना पक्ष रख सकते हैं। उनका पक्ष सुनने के बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी। एक-दो दिन में मुलाजिमों को मिलेगा वेतन
मुलाजिमों को अभी तक सितंबर का वेतन जारी नहीं होने के संबंध में पूछे जाने पर ईओ सुरिंदर कुमारी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर किसानों को इन्हासमेंट की राशि देनी थी। पर ट्रस्ट को इसके लिए आवश्यक पाच करोड़ रुपये अभी सरकार से नहीं मिले हैं। ट्रस्ट के खजाने में 75 लाख रुपये रखे हुए थे। अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 22 नवंबर को होनी है। इसके चलते अगले एक-दो दिन में मुलाजिमों तो वेतन जारी कर दिया जाएगा।