बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट रिन्यू नहीं होगी गाड़ी की आरसी
पंजाब में अब बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट गाड़ियों की आरसी रिन्यू नहीं होगी।
मनीष शर्मा, जालंधर
पंजाब में अब बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट गाड़ियों की आरसी रिन्यू नहीं होगी। रिन्युअल के अलावा गाड़ी के ट्रांसफर और लोन कैंसिल करने में भी यही नियम लागू होगा। बुधवार को जालंधर के आरटीए दफ्तर में ऐसे सभी आवेदन रोक दिए गए हैं और गाड़ी मालिकों को पहले हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने को कहा गया है।
अचानक लिए इस फैसले से आवेदकों में हड़कंप मच गया लेकिन हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने में बरती जा रही लापरवाही को देखते हुए अब इसे अनिवार्य कर दिया गया है।
आरटीए के पास आरसी रिन्युअल, ट्रांसफर और लोन कैंसिल के रोजाना लगभग चार सौ आवेदन आते हैं। इन लोगों को अब पहले प्रतापपुरा स्थित दाना मंडी से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवानी होगी। उसके बाद ही इनके आवेदन को ट्रांसपोर्ट अधिकारी आगे की अप्रूवल देंगे।
हालांकि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगने का काम शुरू होने के बाद नई गाड़ियों पर पहले ही यह नियम लागू है कि नई गाड़ी की आरसी को अप्रूवल तभी मिलेगी, जब उस पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लग जाएगी। यह बात अलग है कि ट्रांसपोर्ट विभाग के अफसर इसे लागू नहीं करा पा रहे हैं और एएफ नंबर पर ही गाड़ियां बेची जा रही हैं। मोहाली के बाद पंजाब भर में जारी हुए आदेश
इस बारे में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के पंजाब इंचार्ज अर्जुन ने कहा कि पंजाब सरकार ने आदेश जारी कर कहा है कि रिन्युअल, ट्रांसफर, लोन कैंसिल, रिप्लेसमेंट समेत आरसी से जुड़ा कोई भी काम आरटीए दफ्तर आता है तो पहले गाड़ी के मालिक को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगानी होगी। पहले इसे मोहाली में लागू किया गया था लेकिन बुधवार से पूरे पंजाब में लागू कर दिया गया है। अगर किसी के पहले से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगी हुई है तो उन्हें अपने आवेदन में सिर्फ गाड़ी के आगे व पीछे लगी नंबर प्लेट में दिया कोड लिखना होगा। उनके आवेदन पर तुरंत आगे की कार्रवाई होगी।
आरटीए सेक्रेटरी डॉ. नयन जस्सल ने कहा कि सरकार के नए निर्देशों के मुताबिक दफ्तर में काम शुरू कर दिया गया है।