दिव्यांगों के लिए गैर-अधिकृत रूप से संचालित सभी एनजीओ, स्कूल और संस्थाएं होंगी बंद
सरकार के आदेशानुसार जो स्कूल आरपीडब्ल्यूडी एक्ट-2016 और आरपीडब्ल्यूडी रूल्ज 2019 के अनुसार रजिस्टर्ड नहीं हैं वे कानून का उल्लंघन कर रहे हैं।
जालंधर, जेएनएन। प्रशासन ने दिव्यांगों के लिए गैर-अधिकारिक तौर पर चलाई जाने वाले सभी एनजीओ, स्कूल व संस्थाएं बंद करने का आदेश दिया है। अब केवल मान्यता प्राप्त संस्थाएं, एनजीओ आदि स्कूल के बच्चों की बेहतरी के लिए काम कर सकेंगे।
डिप्टी डायरेक्टर सुरक्षा, स्त्री एवं बाल विकास विभाग की तरफ से ये आदेश जारी किए गए है। इसका संज्ञान लेते हुए जिला सामाजिक सुरक्षा अफसर ने यह कार्रवाई करने के लिए कहा है। उन्होंने अपने आदेशों में कहा है कि जो स्कूल आरपीडब्ल्यूडी एक्ट-2016 और आरपीडब्ल्यूडी रूल्ज 2019 के अनुसार रजिस्टर्ड नहीं हैं, वे कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। इसलिए बिना मंजूरी प्राप्त संस्थाएं, एनजीओ ये स्कूल नहीं चला सकते हैं। अगर ऐसी संस्थाओं या स्कूलों ने इन आदेशों का पालन नहीं किया तो उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।
हरियाणा की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
पंजाब की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें