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कॉलोनियां-प्लाट रेगुलर करने को बनेगी पब्लिक फ्रेंडली पॉलिसी

कॉलोनियों एवं प्लाटों को रेगुलर करने के लिए सरकार पब्लिक फ्रेंडली पॉलिसी बनाएगी।

By JagranEdited By: Published: Tue, 17 Jul 2018 09:20 PM (IST)Updated: Tue, 17 Jul 2018 09:20 PM (IST)
कॉलोनियां-प्लाट रेगुलर करने को बनेगी पब्लिक फ्रेंडली पॉलिसी
कॉलोनियां-प्लाट रेगुलर करने को बनेगी पब्लिक फ्रेंडली पॉलिसी

जासं, जालंधर : कॉलोनियों एवं प्लाटों को रेगुलर करने के लिए सरकार पब्लिक फ्रेंडली पॉलिसी बनाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर मंगलवार को चंडीगढ़ में हुई सब-कमेटी की बैठक में नई पॉलिसी बनाने के लिए विधायकों और कॉलोनाइजरों से सुझाव लिए गए। नई पॉलिसी के लिए सुझाव लेने को जालंधर से विधायक सुशील ¨रकू और विधायक परगट ¨सह को बुलाया गया था। लेकिन परगट ¨सह बैठक में शामिल नहीं हो सके। पंजाब कॉलोनाइजर्स एंड प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन के प्रधान कुलतार ¨सह जोगी और महासचिव गु¨रदर ¨सह लांबा ने सब कमेटी की बैठक में प्रॉपर्टी कारोबारियों का पक्ष रखा।

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विधायक ¨रकू ने बताया कि बैठक में चर्चा की गई कि अकाली-भाजपा सरकार के समय में सख्त पॉलिसी के कारण बिना मंजूरी डेवलप हुईं कॉलोनियों को कंस्ट्रक्शन बेस की बजाए प्लाटों की बिक्री के आधार पर रेगुलर किया जाएगा। शर्त के साथ यह भी जोड़ दिया गया है कि जिसने भी प्लाट खरीदा है उसे एक साल में रजिस्ट्री करानी होगी। इसके अलावा विधायक ¨रकू ने बताया कि नई पॉलिसी में पहले कालोनी रेगुलर कराने के बाद ही प्लाट रजिस्टर कराए जा सकेंगे कि शर्त को भी हटाने पर सहमति बन गई है। इसके अलावा अब कॉलोनी में कम से कम 30 फुट की जगह 20 फुट तक की सड़क को मान्य करने का फैसला लिया गया है।

सब कमेटी में शामिल कैबिनेट मंत्री तृप्त रा¨जदर ¨सह बाजवा, नवजोत सिद्धू, सुंदर शाम अरोड़ा, विजय इंदर ¨सगला, सुख¨वदर ¨सह सुख सरकारिया, विधायक सुशील ¨रकू, भारत भूषण भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि कालोनाइजरों और प्लाट होल्डरों द्वारा प्रदेश भर में 19 अप्रैल को जारी हुई पॉलिसी का पुरजोर विरोध करने के बाद इसमें संशोधन का फैसला लिया गया था।

कामर्शियल बि¨ल्डग के लिए कलेक्टर रेट फीस 36 से कम करके 25 प्रतिशत की

निगम की हद से बाहर 50 गज से ज्यादा के कमर्शियल प्लाट को रेगुलर करने की फीस में भी 21 फीसदी की कटौती करने पर सहमति बनी है। अब कलेक्टर रेट के 46 प्रतिशत फीस को कम कर 25 प्रतिशत कर दी गई है। हालांकि, रेजिडेंशियल और छोटे कमर्शियल प्लाटों की फीस नहीं बदली गई है। ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश, कैबिनेट बैठक में होगा फैसला

कैबिनेट मंत्री तृप्त रा¨जदर ¨सह बाजवा ने अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अफसरों को अगली कैबिनेट बैठक तक संशोधित पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश जारी किए हैं। मंत्री ने कहा कि आगामी कैबिनेट बैठक में ड्राफ्ट पॉलिसी पर मुहर लग सकती है। सीवर-वाटर शेय¨रग चार्जेज लोकल बाडी मंत्री और मेयर तय करेंगे

स्थानीय निकाय विभाग ने सीवरेज और वाटर के शेय¨रग चार्जिज के रूप में 11 लाख रुपए प्रति एकड़ तय किए थे। कॉलोनाइजर्स इस फीस को काफी ज्यादा बता चुके हैं। विधायकों के सुझावों के बाद तय किया गया कि वाटर और सीवरेज के शेय¨रग चार्जिज तय करने का अधिकार स्थानीय निकाय विभाग और निगम के मेयर को दिया जाए।


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