राज्य में अब महंगा हुआ पोल्यूशन सर्टिफिकेट बनाना, लाइसेंस की फीस हुई दोगुणी Jalandhar News
राज्य में अब प्रदूषण सर्टिफिकेट लेने के लिए ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। पंजाब सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर फीस बढ़ा दी है।
जालंधर, [मनीष शर्मा]। राज्य में अब प्रदूषण सर्टिफिकेट लेने के लिए ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। पंजाब सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर फीस बढ़ा दी है। इसके साथ ही प्रदूषण जांच केंद्र का लाइसेंस लेने की फीस भी दोगुणी कर दी है।
स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने एनआइसी को पत्र भेजकर इसे वाहन सॉफ्टवेयर में अपडेट करने को कहा है। प्रदूषण जांच केंद्रों को ऑनलाइन सिस्टम वाहन सॉफ्टवेयर से जोड़ने की मार्च तक की डेडलाइन के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है।
ट्रांसपोर्ट विभाग ने हाल ही में आदेश जारी कर सभी 800 प्रदूषण जांच केंद्रों को वाहन सॉफ्टवेयर से जोड़ने को कहा है। इसके बाद एक अप्रैल से मैनुअल तरीके से जारी हुए सर्टिफिकेट अवैध करार दे दिए हैं। अभी तक छह महीने की मियाद वाले सभी तरह के वाहनों के लिए प्रति सर्टिफिकेट की फीस 20 रुपये थी, जिसे ऑनलाइन सिस्टम से जोड़ने की योजना के बाद प्रदूषण केंद्र संचालक बढ़ाने की मांग कर रहे थे, जिसे अब सरकार ने मान लिया है।
अब यह होगी फीस
- दोपहिया वाहन 50 रुपये
-थ्री व्हीलर, पेट्रोल से चलने वाली कार व अन्य चार पहिया वाहन 80 रुपये
- सभी तरह की छोटी-बड़ी डीजल गाड़ियां 100 रुपये
प्रदूषण जांच केंद्र के लिए फीस
प्रदूषण जांच केंद्र के लाइसेंस की फीस पहले पांच हजार रुपये थी। उसमें भी डीजल व पेट्रोल गाड़ियों का एक साथ ही लाइसेंस मिल जाता था। अब सरकार ने इन दोनों का अलग-अलग लाइसेंस कर दिया है। प्रति लाइसेंस फीस अब दस हजार रुपये होगी। पहले लोग डीजल-पेट्रोल का प्रदूषण जांच केंद्र का लाइसेंस पांच हजार में ले लेते थे, इसके लिए अब अलग-अलग 20 हजार देने पड़ेंगे। केंद्र रिन्यु करने की फीस भी एक हजार से बढ़ा दो हजार कर दी गई है। वहीं, रिन्यू कराने में लेट फीस अब सौ से बढ़ाकर 200 रुपये कर दी गई है।