मास्क न पहनने व सार्वजनिक जगह पर थूकने वालों के खिलाफ बनेगा सख्त कानून, जुर्माना भी लगेगा
लॉकडाउन में पुलिस ने मास्क न पहनने और सार्वजनिक स्थलों पर थूकने वालों के खिलाफ सख्त कानून लाने का फैसला किया है।
जालंधर, जेएनएन। लॉकडाउन में पुलिस ने मास्क न पहनने और सार्वजनिक स्थलों पर थूकने वालों के खिलाफ सख्त कानून लाने का फैसला किया है। अब मामला दर्ज होने के साथ-साथ मौके पर ही जुर्माना लगाने का प्रावधान भी लागू किया जा रहा है। इसके लिए पुलिस विभाग के आला अधिकारियों की बैठक रोजाना हो रही है जिसमें तय किया जा रहा है कि मास्क न पहनने और सार्वजनिक स्थल पर थूकने वालों पर कितना जुर्माना लगाया जाए।
अभी तक मास्क न पहनने वालों के खिलाफ धारा 188 के तहत मामले ही दर्ज किए जा रहे थे। वहीं सार्वजनिक स्थल पर थूकने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। इस नए कानून के लागू होने के बाद न सिर्फ सरकारी खजाना भरेगा बल्कि लोगों में डर भी बैठेगा। इससे कोरोना जैसी भयानक बीमारी से लड़ने में लगे पुलिस, प्रशासन और मेडिकल विभाग को काफी मदद मिलेगी।
इस संबंध में एडीसीपी ट्रैफिक गगनेश कुमार का कहना है कि अभी इस आदेश को लागू करवाने और जुर्माना तय करने के लिए बैठक की जा रही है। सोमवार तक इस बारे में कोई फैसला आएगा और यह सारा काम ट्रैफिक पुलिस के अधीन ही होगा। वहीं, 19 को वाहनों के चालान 291, 20 को 364 व 21 को 355 किए गए। इसी अवधि में मास्क न पहनने पर 0, 1, 9 केस दर्ज किए गए।
बता दें कि जालंधर में सरकार व प्रशासन की तरफ से कर्फ्यू खत्म कर दिया है। अब शाम सात बजे से सुबह सात बजे के बीच ही कर्फ्यू लागू होता है। लॉकडाउन-4 लागू किया गया है। लॉकडाउन-4 में लोगों को बहुत छूट दी गई हैं। बाजार खोलने की अनुमति दी गई है और बसों का भी संचालन हो रहा है। कुछ लोग िबिना मास्क सड़कों व बाजारों पर घूम रहे हैं। पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन लोग फिर भी नहीं मान रहे हैं। बाजारों में कई जगह फिजिकल डिस्टेंसिंग की धज्ज्यिां उड़ाई जा रही हैं।
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