इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की चेतावनी, 15 साल तक निर्माण नहीं करने वालों के जब्त होंगे प्लॉट Jalandhar News
प्लॉट अलॉटमेंट के 15 साल बाद भी निर्माण न करने वाले प्लॉट होल्डर्स अगर 26 नवंबर तक नॉन कंस्ट्रक्शन चार्जिस जमा नहीं करवाते हैं तो उनके प्लॉट जब्त कर लिए जाएंगे।
जालंधर, जेएनएन। इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की कालोनियों में प्लॉट लेकर सालों से निर्माण न करने वालों के प्लॉट जब्त किए जाएंगे। इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन दलजीत सिंह आहलुवालिया ने चेतावनी जारी की है कि प्लॉट अलॉटमेंट के 15 साल बाद भी निर्माण न करने वाले प्लॉट होल्डर्स अगर 26 नवंबर तक नॉन कंस्ट्रक्शन चार्जिस जमा नहीं करवाते हैं तो उनके प्लॉट जब्त कर लिए जाएंगे।
चेयरमैन ने कहा कि 30 जून 2016 को जारी नोटिफिकेशन पंजाब टाउन इंप्रूवमेंट एक्ट 1922 (यूटीलाइजेशन ऑफ लैंड एंड अलॉटमेंट ऑफ प्लाट्स) के संशोधन के रूल नंबर 11 के तहत अलॉटमेंट के बाद 15 साल में निर्माण न करने वालों के प्लॉट जब्त किए जा सकते हैं। चेयरमैन ने कहा ट्रस्ट की सभी कालोनियों में उन प्लॉट होल्डर्स को नोटिस भेज दिए हैं जिन्होंने निर्माण नहीं किया है। इनमें से कई नोटिस बिना रिसीव वापस आ गए हैं। कई प्लॉट होल्डर्स ने प्लॉट बेच दिए हैं लेकिन खरीदार ने प्लॉट की मलकीयत बारे ट्रस्ट ऑफिस के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया। निगम को भी लेटर लिखा है कि ट्रस्ट की कालोनियों में नक्शे पास करवाने या सीएलयू बदलने के लिए आने वाले आवेदनों को तब तक मंजूर न करें जब तक प्लॉट होल्डर एनओसी न लाए। चेयरमैन ने कहा कि प्लॉट होल्डर्स को चेतावनी है कि वह 26 नवंबर से पहले नॉन कंस्ट्रक्शन चार्जिस जमा करवाएं और नक्शा पास करवाकर निर्माण शुरू करें। ऐसा न करने वालों के प्लॉट जब्त कर लिए जाएंगे।
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