Property Tax Jalandhar: प्रॉपर्टी टैक्स में 31 जुलाई तक 10% रिबेट, इसके बाद लगेगा 10% जुर्माना
Property tax Jalandhar city ज्वाइंट कमिश्नर गुरविंदर कौर रंधावा ने कहा कि 31 जुलाई को वन टाइम सेटलमेंट स्कीम खत्म हो जाएगी। इसलिए शहरवासी तुरंत प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाएं।
जालंधर, जेएनएन। जिन लोगों का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है वे 31 जुलाई तक 10% रिबेट के साथ इसे जमा करवा सकते हैं। नगर निगम की ज्वाइंट कमिश्नर गुरविंदर कौर रंधावा ने मंगलवार को प्रॉपर्टी टैक्स डिपार्टमेंट की रिव्यू मीटिंग में इस बात की जानकारी दी है।
बैठक के दौरान ज्वाइंट कमिश्नर ने अब तक हुई कलेक्शन की रिपोर्ट ली और सुपरिंटेंडेंट से अपील की कि वह फील्ड स्टाफ के जरिए अधिक से अधिक कलेक्शन पर जोर दें। उन्होंने कहा कि 31 जुलाई तक 10% रिबेट के साथ प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाया जा सकता है। इसके बाद जो भी टैक्स जमा करवाएगा उसको 10% जुर्माना देना होगा।
31 July तक का इंतजार न करें, अधिक से अधिक लोग ऑनलाइन जमा करवाएं टैक्स
ज्वाइंट कमिश्नर गुरविंदर कौर रंधावा ने कहा कि लोग 31 जुलाई का इंतजार करने के बजाय अभी टैक्स जमा करवा दें ताकि आखिरी दिनों में भीड़भाड़ से बचा जा सके। ज्वाइंट कमिश्नर ने कहा कि इस समय कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा बढ़ा हुआ है, इसलिए अधिक से अधिक लोग ऑनलाइन टैक्स जमा करवाएं। नगर निगम जालंधर की वेबसाइट mcjalandhar.in पर टैक्स जमा करवाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि 31 जुलाई को वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम खत्म हो जाने के बाद लोगों को ज्यादा पेमेंट देनी पड़ेगी। इसलिए अभी इसका फायदा उठाकर प्रॉपर्टी टैक्स तुरंत जमा करवाएं। रिव्यू मीटिंग में सुपरिंटेंडेंट महीप सरीन, राजीव ऋषि, भूपेंद्र सिंह मौजूद रहे।
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