Move to Jagran APP

पटना सत्र न्यायालय ने दिए तख्त पटना साहिब के जत्थेदार ज्ञानी इकबाल सिंह की सेवाएं बहाल करने के आदेश

पटना के जिला सत्र न्यायधीश सुनील दत्त मिश्रा ने हुकम दिए है कि ज्ञानी इकबाल सिंह की संवाओं व नौकरी के सारे लाभ पांच मार्च २०१९ से लेकर आज तक प्रदान किए गए और ज्ञानी इकबाल सिंह को तख्त साहिब का दौरान जत्थेदार नियुक्त किया जाए।

By Pankaj DwivediEdited By: Published: Fri, 17 Sep 2021 09:58 AM (IST)Updated: Fri, 17 Sep 2021 09:59 AM (IST)
पटना सत्र न्यायालय ने दिए तख्त पटना साहिब के जत्थेदार ज्ञानी इकबाल सिंह की सेवाएं बहाल करने के आदेश
प्रबंधक कमेटी की ओर से तीन मार्च 2019 को तख्त के जत्थेदार ज्ञानी इकबाल सिंह को हटा दिया था।

जागरण संवाददाता, अमृतसर। तख्त पटना साहिब की प्रबंधक कमेटी की ओर से तख्त साहिब के जत्थेदार के पद से हटाए गए सिंह साहिब ज्ञानी इकाबल सिंह की बतौर तख्त के जत्थेदार की सेवाएं , पटना की अदालत ने बहाल करने के आदेश दे दिए है। पटना के जिला सत्र न्यायधीश सुनील दत्त मिश्रा ने गुरुवार को तख्त पटना साहिब की प्रबंधक कमेटी को हुकम दिए है कि ज्ञानी इकबाल सिंह की संवाओं व नौकरी के सारे लाभ पांच मार्च 2019 से लेकर आज तक प्रदान किए गए और ज्ञानी इकबाल सिंह को तख्त साहिब का दौरान जत्थेदार नियुक्त किया जाए।

loksabha election banner

उल्लेखनीय है कि तख्त पटना साहिब की प्रबंधक कमेटी की ओर से तीन मार्च 2019 को तख्त के जत्थेदार ज्ञानी इकबाल सिंह को यह कह कर पद से हटा दिया था कि ज्ञानी इकबाल सिंह ने त्यागत्र दिया है। वहीं यह भी कहा था कि श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार के आदेशों पर ज्ञानी इकबाल सिंह को उनके पद से त्यागपत्र लेकर जत्थेदार के पद से हटाया गया है।

इस मामले को लेकर व ज्ञानी इकबाल सिंह को पद से हटाए जाने के प्रबंधक कमेटी के फैसले को चुनौती देते हुए मंजीत सिंह पटना की ओर से पटना की अदालत में केस दायर किया था। कहा गया था कि ज्ञानी इकबाल सिंह को जत्थेदार के पद से हटाया जाना गैर कानूनी है। यह भी कहा गया था कि पटना साहिब प्रबंधक कमेटी की ओर से ज्ञानी इकाबल सिंह को जो त्यागपत्र स्वीकार करने का दावा किया गया था वह सोशल मीडिया पर वायरल एक पत्र मात्र था। जाकि ज्ञानी इकबाल सिंह को यह त्यागपत्र ही नही था। मामले को लेकर मंजीत सिंह ने प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष अवतार सिंह हित, महासचिव महिंदरपाल सिंह आदि के खिलाफ अदालत में केस दायर किया गया था।

अदालत की ओर से पद से बहाल किए गए ज्ञानी इकबाल सिंह ने अदालत के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि प्रबंधक कमेटी ने गलत ढंग से उनको पद से हटा दिया था। जिस पर आज अदालत ने अपना फैसला सुना कर उनकी सेवाएं बहाल कर दी है। इस के आदेश अदालत ने पटना साहिब गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को दे दिए है।

एसजीपीसी व पटना साहिब प्रबंधक कमेटी की ओर से ज्ञानी इकबाल सिंह की जगह पर नियुक्त किए गए पटना साहिब के मौजूदा जत्थेदार ज्ञानी रणजीत सिंह गौहर ए मसकीन ने कहा कि उनको अदालत की ओर से सुनाए गए फैसले संबंधी जानकारी नही है। केस एक मंजीत सिंह और पटना साहिब गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मध्य चल रहा था। सारे मामले संबंधी अगल फैसला लेने का अधिकार पटना साहिब गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को ही है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.