ओटीएस में मिला एक्स पार्टी केसों को रेक्टिफाई कराने का मौका
सी फार्म से संबंधित मामलों को सुलझाने के लिए पंजाब सरकार की तरफ से लाई गई वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम (ओटीएस) में एक्स पार्टी हो चुके मामलों को भी रेक्टिफाई करने का एक मौका है।
जागरण संवाददाता, जालंधर : सी फार्म से संबंधित मामलों को सुलझाने के लिए पंजाब सरकार की तरफ से लाई गई वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम (ओटीएस) में एक्स पार्टी हो चुके मामलों को भी रेक्टिफाई करने का एक मौका है। ओटीएस एक फरवरी से लागू की जा रही है और इसे 30 अप्रैल तक लागू ही रखा जाएगा। हालांकि सरकार ने स्कीम के तहत भुगतान करने का मौका दिया है लेकिन साथ में सुविधा भी दी है कि अगर इस अवधि के दौरान संबंधित व्यापारी, कारोबारी अथवा उद्योगपति अन्य राज्यों से सी फार्म ले आते हैं तो उन्हें सी फार्म जमा करवाकर अपने एक्स पार्टी हो चुके मामलों को भी रेक्टिफाई करवाने का मौका मिलेगा।
उदाहरण के तौर पर अगर किसी व्यापारी के एक लाख के सी फार्म अभी तक विभाग के पास जमा नहीं हुए। वह उसमें से 80 हजार के सी फार्म भी विभाग के समक्ष प्रस्तुत करने में सक्षम हो जाता है तो मात्र 20 हजार के ऊपर ही 4 फीसद टैक्स की दर के मुताबिक 800 रुपये टैक्स बनेगा। पंजाब सरकार ने उसमें 90 फीसद टैक्स में छूट दी है जिसके बाद कुल टैक्स महज 80 रुपये ही जमा करवाना होगा। सरकार का फैसला सराहनीय : रविंदर धीर
व्यापार सेना पंजाब के अध्यक्ष एवं खेल उद्योग संघ संघर्ष समिति के कन्वीनर रविदर धीर ने कहा कि अब 30 अप्रैल तक भी व्यापारियों के पास एक मौका है कि अगर वह संबंधित राज्य से अपने सी फार्म ले आते हैं तो फिर एक्स पार्टी हो चुके मामलों को रेक्टिफाई भी करवाया जा सकेगा। उन्होंने मांग की कि 2014-15 से लेकर 2017-18 तक के मामलों के लिए भी ओटीएस लाई जाए।