अलॉटी को नहीं किया भुगतान, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की ऑफिस और गाड़ियां अटैच
कई विकास स्कीमों में अलॉटियों के केसों में हार का सामना कर रहे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के लिए अब एक और नई मुसीबत आ गई है।
जागरण संवाददाता, जालंधर : कई विकास स्कीमों में अलॉटियों के केसों में हार का सामना कर रहे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के लिए अब एक और नई मुसीबत आ गई है। सूर्या एन्क्लेव एक्स्टेंशन में अलॉटी को प्लाट न देने के मामले में चल रहे केस में भुगतान न करने के करने पर स्टेट कंज्यूमर कमीशन ने इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के लाजपत नगर स्थित मेन ऑफिस और इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की सभी गाड़ियों को केस के साथ अटैच करने के आदेश दिए हैं। ट्रस्ट को 22 अक्टूबर तक अलॉटी हितेश खिलान को भुगतान करने का आदेश दिया है। ऐसा न करने पर ट्रस्ट की प्रॉपर्टी की कुर्की भी की जा सकती है। बता दें कि इसी मामले में स्टेट कंज्यूमर कोर्ट ने 16 जून 2020 को इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के एचडीएफसी बैंक के आकउंट को केस के साथ अटैच करने के आदेश दिए थे।
दरअसल, हितेश खिलान ने सूर्या एन्क्लेव एक्सटेंशन में 200 गज का प्लॉट लिया था। इसके लिए करीब 34 लाख का भुगतान किया था। जब अलॉटी को प्लॉट का कब्जा नहीं मिला तो उन्होंने स्टेट कंज्यूमर कमिशन में केस दर्ज कर दिया। स्टेट कंज्यूमर कमिशन ने सितंबर 2019 में ही अलॉटी के हक में फैसला दे दिया था। अलॉटी को ट्रस्ट ने 23.60 लाख का भुगतान किया, लेकिन बकाया राशि नहीं दी जा रही थी। ट्रस्ट ने अलॉटी को साल 2014 से ही मूल राशि पर ब्याज समेत 45 लाख रुपए देने थे। बकाया राशि लेने के लिए हितेश खिलान ने कोर्ट में दोबारा अर्जी दी तो स्टेट कंज्यूमर कमिशन ने यह सख्त फैसला दिया है।
तीन स्कीमों में ट्रस्ट को लेने के देने पड़ गए
इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के लिए तीन विकास योजनाएं मुसीबत बन गई हैं। बीबी भानी कांप्लेक्स, सूर्या एन्क्लेव एक्सटेंशन और इंदिरापुरम में अलॉटी ट्रस्ट के खिलाफ कोर्ट चले गए हैं और फ्लैट, प्लॉट के लिए दिया पैसा वापस मांग रहे हैं। ट्रस्ट को पिछले एक साल में जो कमाई हुई है वह कोर्ट केस के ऑर्डरों के तहत भुगतान करने में ही चली गई है। ट्रस्ट के लिए इस स्कीमों को लेकर चल रहे केसों से छुटकारा संभव नहीं है।