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अब मैनुअल नक्शा अप्लाई नहीं कर सकेंगे, सिर्फ ऑनलाइन ही होंगे आवेदन

जो नगर निगम या नगर कौंसिल इस नियमों का पालन नहीं करेंगे वह करप्ट प्रैक्टिस के दायरे में आएंगे और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

By Vikas_KumarEdited By: Published: Tue, 04 Aug 2020 12:09 PM (IST)Updated: Tue, 04 Aug 2020 12:09 PM (IST)
अब मैनुअल नक्शा अप्लाई नहीं कर सकेंगे, सिर्फ ऑनलाइन ही होंगे आवेदन
अब मैनुअल नक्शा अप्लाई नहीं कर सकेंगे, सिर्फ ऑनलाइन ही होंगे आवेदन

जालंधर, जेएनएन। पंजाब सरकार के लोकल बॉडी डिपार्टमेंट मैनुअल नक्शा करने पर रोक लगा दी। सभी नगर निगमों व नगर कौंसिल को भेजें पत्र में स्पष्ट कर दिया गया है कि छह अगस्त से सिर्फ ऑनलाइन ही नक्शा अप्लाई होगा। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि हर कैटेगरी के नक्शे, सीएलयू, लेआउट प्लान और मोबाइल टावर के लिए आवेदन ई-पोर्टल के जरिए ही ऑनलाइन हो सकेंगे। ऑनलाइन नक्शे के लिए पोर्टल 15 अगस्त 2018 को शुरू किया गया था, लेकिन पोर्टल में कुछ कमियों के कारण ऑनलाइन के साथ ही मैनुअल नक्शा अप्लाई करने की सुविधा भी दे दी गई थी।

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लोकल बॉडी डायरेक्टर ने स्पष्ट किया है कि आप सभी कमियां दूर कर ली गई है और पोर्टल में हर तरह की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। इसके अतिरिक्त पोर्टल पर रेगुलराइजेशन पॉलिसी के तहत एनओसी लेने की सुविधा रहेगी। पोर्टल पर जोनिंग प्लान भी अपडेट किया गया है। डायरेक्टर ने सख्त हिदायत देते हुए कहा है कि जो नगर निगम या नगर कौंसिल इस नियमों का पालन नहीं करेंगे, वह करप्ट प्रैक्टिस के दायरे में आएंगे और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ऑनलाइन नक्शा अप्लाई करने में यह सुविधा रहती है कि सभी काम टाइम बाउंड हो जाते हैं और किसी भी अधिकारी के लिए कोई भी फाइल रोकना मुश्किल हो जाता है।

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