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Punjab : अब लाइसेंस पर पेट्रोलियम डीलर का भी नाम लिखना जरूरी, पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव्स सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन ने जारी किए आदेश

पेट्रोल पंप स्थापित करने से पहले फायर सेफ्टी संबंधी लिए जाने वाले लाइसेंस के ऊपर अब पेट्रोलियम डीलर का नाम लिखना भी जरूरी हो गया है। पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव्स सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के ज्वाइंट चीफ कंट्रोलर आफ एक्सप्लोजिव्स बीबी बरगांवकर ने आदेश जारी किए हैं।

By Pankaj DwivediEdited By: Published: Thu, 25 Nov 2021 11:48 AM (IST)Updated: Thu, 25 Nov 2021 01:13 PM (IST)
अब लाइसेंस पर पेट्रोलियम डीलर का नाम भी लिखना जरूरी कर दिया गया है।

जालंधर [मनुपाल शर्मा]। जालंधर में पेट्रोल पंप स्थापित किए जाने के दौरान फायर सेफ्टी संबंधी लिए जाने वाले लाइसेंस के ऊपर अब पेट्रोलियम डीलर का नाम लिखना भी जरूरी हो गया है। इससे पहले मात्र संबंधित तेल कंपनी का नाम ही लाइसेंस के ऊपर लिखा जाता था। पेट्रोलियम डीलर को तमाम सुरक्षा मानकों का पालन करना पड़ता था और किसी दुर्घटना होने की सूरत में भी पैट्रोलियम डीलर को ही जिम्मेदार ठहराया जाता था, लेकिन लाइसेंस के ऊपर नाम संबंधित तेल कंपनी का ही रहता था।

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पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव्स सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के ज्वाइंट चीफ कंट्रोलर आफ एक्सप्लोजिव्स बीबी बरगांवकर की तरफ से इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं, जिन्हें तुरंत प्रभाव से लागू किया गया है। आदेश में लिखा गया है कि उक्त फैसला मिनिस्टर आफ स्टेट फॉर कामर्स एंड इंडस्ट्री सोम प्रकाश के साथ 17 नवंबर को हुई बैठक के दौरान लिया गया है।

पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन पंजाब के प्रवक्ता मोंटी कुर्मी सहगल ने कहा कि एसोसिएशन की तरफ से बीते लंबे अरसे से लाइसेंस के ऊपर पैट्रोलियम डीलर का नाम लिखे जाने की मांग की जा रही थी। इस संबंध में मिनिस्टर आफ स्टेट फॉर कामर्स एंड इंडस्ट्री सोम प्रकाश से भी एसोसिएशन की तरफ से मांग उठाई गई थी उन्होंने कहा कि सोम प्रकाश की तरफ से लिए गए उक्त निर्णय के लिए एसोसिएशन उनका धन्यवाद करती है। इसके अलावा पैट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव्स सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जारी किए गए आदेश का भी स्वागत करती है।


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