स्टेट अवार्ड के लिए नामिनेशन प्रक्रिया शुरू, शिक्षक और स्कूल प्रमुख खुद नहीं कर सकेंगे आवेदन
पंजाब स्टेट अवार्ड के लिए नामांकन के लिए शिक्षक या स्कूल प्रमुख की कम से कम दस वर्ष तक रेगुलर सेवा की शर्त रखी गई है।
जालंधर, जेएनएन। शिक्षकों के लिए स्टेट अवार्ड की नामिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यह 30 जुलाई तक चलेगी। पिछले साल की तरह इस बार भी शिक्षक और स्कूल प्रमुख खुद अवार्ड के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। कोई दूसरा अध्यापक, स्कूल हेड, शिक्षा अधिकारी, सहायक डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, डायरेक्टर जनरल स्कूल शिक्षा, शिक्षा सचिव अध्यापक की तरफ से अवार्ड के लिए नामिनेशन epunjabschool.gov.in पर कर सकते हैं।
पोर्टल पर प्रत्येक स्टाफ की अलग से आईडी पहले ही सभी अध्यापकों, स्कूल मुखियों को मिली हुई है। इसमें लॉग इन करके किसी भी अध्यापक, स्कूल हेड का नामिशेन किया जा सकता है। जिलों के हिसाब से शार्टलिस्ट हुए अध्यापकों और स्कूल प्रमुखों का चयन स्टेट लेवल की ज्यूरी करेगी। इसके लिए प्रेजेंटेशन देनी होगी। इसके बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा। विजेताओं को पांच सितंबर को स्टेट अवार्ड दिए जाएंगे।
250 शब्दों में बताना होगा क्यों किया नॉमिनेशन
जिस अध्यापक व स्कूल प्रमुख के लिए नामिनेशन किया जा रहा है। उसके बारे में हाथ से कम से कम 250 शब्द में लिखना होगा कि आखिर उसका नामिनेशन क्यों कर रहे हैं। इसके बाद उसे वेबसाइट पर अपलोड करना होगा।
यह होगी एलिजिबिलिटी: स्कूल प्रमुख, इंचार्ज और अध्यापक जिन्हें रेगुलर सेवाएं देते हुए कम से कम दस साल हो गए हों। इसके अलावा जो अध्यापक सोसाइटी एसएसए, रमसा, पिक्ट्स के अधीन काम कर रहे हैं, वे भी नामिनेशन करने के हकदार हैं। उनकी भी 10 साल की रेगुलर सर्विस की शर्त पूरा होनी चाहिए।
वेबपोर्टल के जरिए प्राप्त होने वाली नामिनेशन एमआईएस विंग की तरफ से शार्टलिस्ट की जाएगी। जिले के हिसाब से शार्टलिस्ट की गई नामिनेशन का मूल्यांकन किया जाएगा। अगर जिला शिक्षा अधिकारी को लगता है कि किसी भी मेहनती अध्यापक व स्कूल हेड का नामिनेशन स्टेट अवार्ड के लिए रह गया है तो शार्लिस्ट की गई अर्जियों का दस प्रतिशत अन्य अध्यापक, स्कूल मुखियों के लिए खुद नामिनेशन कर सकते हैं।
स्क्रीनिंग क्राइटेरिया: जिला शिक्षा अधिकारी की तरफ से शार्टलिस्ट किए गए अध्यापक, स्कूल प्रमुखों की स्क्रीनिंग की जाएगी। यह भी ध्यान रखेंगें कि किसी के भी विरुद्ध कोई चार्जशीट या किसी प्रकार का कोई केस पेंडिंग न हो।
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