डीजीएसई का आदेश, कोई विद्यार्थी स्कालरशिप स्कीम में आवेदन से न रहे वंचित
शिक्षा विभाग के डीजीएसई प्रदीप अग्रवाल ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों व प्रिंसिपलों को नए आदेश जारी किए हैं
जागरण संवाददाता, जालंधर : शिक्षा विभाग के डीजीएसई प्रदीप अग्रवाल ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और सरकारी स्कूलों के प्रिसिपलों को आदेश जारी किया है कि पोस्ट मेट्रिक स्कालरशिप के हक से कोई भी विद्यार्थी वंचित नहीं रहना चाहिए। डीजीएसई ने सभी डीईओ और प्रिसिपलों को सभी योग्य विद्यार्थियों को इसका लाभ दिलाने के आदेश दिए हैं।
बीआर आंबेडकर पोस्ट मेट्रिक स्कालरशिप का पोर्टल दोबारा खोल दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारियों और स्कूलों के प्रिसिपलों को 25 जनवरी तक सभी योग्य विद्यार्थियों का आवेदन फार्म भरने और 31 जनवरी तक शिक्षण संस्थानों को विद्यार्थियों की फाइलें मंजूर करने की कार्रवाई करने को कहा है। इसके साथ ही विद्यार्थियों की सारी जानकारी तुरंत पोर्टल पर अपडेट करने का भी आदेश दिया है। पोस्ट मेट्रिक स्कालरशिप फार एससी स्कीम के तहत विद्यार्थियों के लिए फ्रीशिप कार्ड अप्लाई करने के लिए 25 जनवरी अंतिम तिथि है। फ्रीशिप कार्ड के बिना विद्यार्थियों को स्कालरशिप स्कीम का लाभ नहीं मिल सकता है, इसलिए सरकार के आदेशों के बाद हर कालेज व स्कूल के विद्यार्थी के लिए फ्रीशिप कार्ड बनाना अनिवार्य किया गया है। सरकार ने विद्यार्थियों के फ्रीशिप कार्ड बनाने के लिए स्कूलों व कालेजों में कैंप भी लगाने का आदेश दिया है। विद्यार्थियों को पहले फ्रीशिप कार्ड बनाने के लिए इंटरनेट कैफे में जाना पड़ रहा था, जिसमें 100 से 500 रुपये तक का खर्च हो रहा था। इस कारण कई विद्यार्थी फ्रीशिप कार्ड भी नहीं बनवा पा रहे थे। इस पर सरकार ने फ्रीशिप कार्ड बनाने के लिए स्कूलों व कालेजों में कैंप लगाने के आदेश दिए थे, ताकि विद्यार्थी बिना शुल्क फ्रीशिप कार्ड बना सकें।