शहर में बढ़ता जा रहा पिटबुल कुत्तों का कहर, सख्त एक्शन के लिए मेयर राजा ने मांगी रिपोर्ट Jalandhar News
मेयर ने कहा कि निगम के लीगल विभाग से भी पूछा है कि ऐसी घटनाएं होने पर क्या एक्शन लिया जा सकता है। उन्होंने बताया कि बुधवार को इस पर रिपोर्ट मिलेगी।
जालंधर, जेएनएन। पिछले कुछ दिनों में कुत्तों द्वारा लोगों को काटने की घटनाएं बढ़ने के बाद मेयर जगदीश राज राजा ने नगर निगम के हेल्थ और लीगल डिपार्टमेंट से रिपोर्ट मांगी है। मेयर ने कहा कि यह मामला काफी गंभीर है और इस पर सख्त एक्शन की जरूरत है। उन्होंने कहा कि दोनों विभागों से पूछा है कि शहर में पिटबुल कुत्तों की अनुमानित संख्या कितनी है और जिन लोगों ने यह कुत्ता रखा है उन्हें कैसे नियमों का पालन करना होता है।
मेयर ने कहा कि निगम के लीगल विभाग से भी पूछा है कि ऐसी घटनाएं होने पर क्या एक्शन लिया जा सकता है। उन्होंने बताया कि बुधवार को इस पर रिपोर्ट मिलेगी। कुत्तों द्वारा काटने की घटनाएं बढ़ने से लोगों में रोष वहीं, पिटबुल और अन्य कुत्तों के हमले की घटनाएं बढ़ने से शहर में रोष बढ़ रहा है। कुत्तों द्वारा काटे जाने के केस बढ़ते जा रहे हैं। कुत्तों की जनसंख्या बढ़ने से रोकने के लिए कुत्तों के ऑपरेशन के लिए ठेका भी दिया है लेकिन इसके बावजूद अभी तक कोई नियंत्रण सकारात्मक असर नजर नहीं आ रहा। साल 2018 में 8945 और 2019 में 9488 लोगों को कुत्तों ने काटा है। शहर में करीब 30 हजार आवारा कुत्ते हैं। पिटबुल कुत्ता काफी खतरनाक माना जाता है लेकिन इन्हें पालने का रुझान बढ़ता जा रहा है। इससे लोगों की सुरक्षा को भी खतरा पहुंचा है।
निगम जल्द शुरू करेगा रजिस्ट्रेशन
ज्वाइंट कमिश्नर हरचरण सिंह ने कहा कि किसी भी तरह के कुत्ते को पालने की मनाही नहीं है लेकिन निगम इसके रजिस्ट्रेशन का काम शुरू करेगा। निगम ने हाउस में इसका प्रस्ताव पास करके सरकार को भेजा है। सरकार से मंजूरी मिलते ही रजिस्ट्रेशन शुरू की जाएगी। कुत्ता अगर हमला करे तो मालिक को हो सकती है तीन माह कैद एडवोकेट राजकुमार भल्ला का कहना है कि कुत्तों को पालने पर कानून कुछ नहीं कहता है। पिटबुल कुत्ता पालने पर कोई पाबंदी नहीं है। हां इतना जरूर है कि अगर पिटबुल को पालने वालों की लापरवाही से अगर कोई दुर्घटना होती है तो धारा 336 के तहत कार्रवाई हो सकती है। इसमें पिटबुल कुत्ते के मालिक को तीन महीने तक की सजा का प्रावधान है।