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प्राइवेट स्कूलों में दाखिले की अंतिम तिथि 31 मार्च, विभाग ने री-शेड्यूल करने को कहा

कोरोना वायरस का संक्रमण न फैले इसलिए शिक्षा विभाग ने प्राईवेट स्कूलों दाखिले तिथि बढ़ाने को कहा है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 24 Mar 2020 04:32 PM (IST)Updated: Tue, 24 Mar 2020 04:32 PM (IST)
प्राइवेट स्कूलों में दाखिले की अंतिम तिथि 31 मार्च, विभाग ने री-शेड्यूल करने को कहा

--जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश दिए, जो नियम नहीं मानता उनके खिलाफ करें कार्रवाई अंकित शर्मा, जालंधर : कोरोना वायरस का संक्रमण न फैले इसलिए राज्य भर में क‌र्फ्यू लगाया हुआ है। ऐसे में शिक्षा विभाग ने प्राइवेट स्कूलों को अकादमिक सेशन 2020-21 के नए दाखिले संबंधी ली जाने फीसों की तिथियां बढ़ाने के लिए कहा है, ताकि अभिभावक बैंकों व स्कूलों में इकट्ठे न हों। ऐसे में सतर्कता ही बचाव है, इसलिए सभी शिक्षण संस्थान इन बातों का ध्यान रखें। अभिभावकों के जरिए शिक्षा विभाग के ध्यान में आया है कि राज्य की गैर सरकारी विद्यक संस्थाओं ने नए दाखिले के लिए अंतिम तिथि 31 मार्च तय की है, लेकिन राज्य में कोरोना वायरस की वजह से 31 मार्च तक क‌र्फ्यू के हालात बन गए हैं। ऐसी सूरत में अभिभावक समय पर फीसें जमा नहीं करवा सकते हैं।

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इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए सभी गैर संस्थाएं अभिभावकों के अधिकारों को मुख्य रखते हुए दाखिले की अंतिम तिथि को री-शेड्यूल करें। स्कूलों को चाहिए कि वे पंजाब के हालात सुधारने के बाद ही दाखिले की फीस जमा करवाने की तिथि को एक महीने आगे बढ़ाएं। ऐसे में किसी प्रकार का अभिभावकों से जुर्माना न लिया जाए। प्राइवेट संस्थानों ने अभिभावकों के हितों का हनन किया या जुर्माना लिया तो उनके स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, इसलिए तुरंत ही आदेशों का पालन करें।

नियमों का पालन न करने पर होगी कार्रवाई

डायरेक्टर शिक्षा विभाग सीनियर सेकेंडरी सुखजीत पाल सिंह ने राज्य भर के सभी जिला शिक्षा अधिकारी सेकेंडरी और जिला शिक्षा अधिकारी एलिमेंट्री को आदेशों का पालन करवाने के लिए हिदायतें जारी कर दी हैं। उन्होंने अधिकारियों को भी कह दिया है कि अगर कोई नियमों का पालन नहीं करता, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें और रिपोर्ट मुख्य दफ्तर भेजें।


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