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सूर्या एन्क्लेव एक्सटेंशन में डिफाल्टरों से जब्त 80 से ज्यादा प्लॉट दोबारा होंगे नीलाम Jalandhar News

सूर्या एन्क्लेव एक्सटेंशन के फेल होने के कारण ही ट्रस्ट पंजाब नेशनल बैंक के लोन केस में डिफाल्टर हो गया और बैंक ने ट्रस्ट की प्रॉपटी जब्त कर ली।

By Edited By: Published: Tue, 29 Oct 2019 08:55 PM (IST)Updated: Wed, 30 Oct 2019 03:05 PM (IST)
सूर्या एन्क्लेव एक्सटेंशन में डिफाल्टरों से जब्त 80 से ज्यादा प्लॉट दोबारा होंगे नीलाम Jalandhar News

जालंधर, जेएनएन। इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के आर्थिक संकट में घिरने का कारण बनी सूर्या एन्क्लेव एक्सटेंशन कॉलोनी में जब्त किए गए प्लॉटों की ट्रस्ट अब दोबारा नीलामी करेगा। पेमेंट न देने पर प्लॉट होल्डर्स से जब्त किए गए प्लाटों की गिनती 80 से ज्यादा है। यह वह डिफॉल्टर हैं जो ट्रस्ट की स्कीम को फेल होता देख कर पेमेंट देने से पीछे हट गए थे। इन प्लॉटों की बिक्री से ट्रस्ट को 40 करोड़ रुपये मिल सकते हैं। इसके लिए यह भी जरूरी है कि सूर्या एन्क्लेव एक्सटेंशन में डवलपमेंट करवाई जाए। ट्रस्ट एक्सटेंशन में कामर्शियल साइट्स की भी नीलामी करवाएगा।

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गौर हो कि सूर्या एन्क्लेव एक्सटेंशन के फेल होने के कारण ही ट्रस्ट पंजाब नेशनल बैंक के लोन केस में डिफाल्टर हो गया और बैंक ने ट्रस्ट की प्रॉपटी जब्त कर ली। बैंक को ट्रस्ट ने 112 करोड़ रुपए देने हैं जबकि 100 करोड़ से ज्यादा इनहासमेंट राशि है जो किसानों को देनी है। स्कीम के फेल होने के कारणों की अप्रैल महीने में विजिलैंस जांच भी शुरू हुई थी लेकिन यह जांच अब किस स्तर पर है इसको लेकर किसी को कोई जानकारी नहीं है।

2011 में डवलप हुई थी कॉलोनी

सूर्या एन्क्लेव एक्सटेंशन के तहत 94.97 एकड़ जमीन साल 2011 में अकाली-भाजपा सरकार के चेयरमैन बलजीत सिंह नीलामहल ने डवलप की थी। कॉलोनी में प्रति मरला रेट 4.25 लाख था। ट्रस्ट ने 446 प्लॉटों के ड्रॉ निकाले थे। रेट ज्यादा होने के बावजूद लोगों ने प्लॉट की बुकिंग करवाई लेकिन ट्रस्ट प्लॉट होल्डर्स को वादे के मुताबिक सुविधाएं नहीं उपलब्ध करवा पाया और 100 से ज्यादा प्लॉट होल्डर्स ने पेमेंट नहीं दी। स्कीम को डवलप करने के समय जमीन खरीदने, डवलपमेंट करवाने के लिए ट्रस्ट ने पीएनबी से 175 करोड़ रुपए लोन लिया था। तीन साल पहले ट्रस्ट ने किश्तें देनी बंद कर दी और बैंक ने ट्रस्ट अकांउट को एनपीए घोषित कर दिया था। कर्ज न चुका पाने पर पीएनबी ने ट्रस्ट की 577 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त कर ली है। इसमें गुरु गो¨बद सिंह स्टेडियम भी शामिल है।

फेल होने के कारण

- प्लॉट महंगे दामों पर बेचे गए और प्रॉपर्टी मार्केट में मंदी आ गई।

- कॉलोनी डवलप होते ही कोर्ट केस हो गया और 300 से ज्यादा प्लॉट होल्डर्स को कब्जा नहीं मिला।

- कई एकड जमीन पर लोगों का कब्जा था, वहां भी प्लॉट होल्डर्स को प्लाट का कब्जा नहीं मिला।

- कॉलोनी में डवलपमेंट नहीं करवाई गई, ट्यूबवेल तक नहीं लगाया गया।

- प्लॉट नहीं मिले लेकिन नॉन कंस्ट्रक्शन चार्जिज थोप दिए गए।

सीवीओ की जांच भी संदेह के घेरे में

अप्रैल 2019 में सीवीओ सुदीप मानक ने 94.97 एकड़ सूर्या एन्क्लेव स्कीम फेल होने के कारणों की विजिलैंस जांच शुरू की थी। सुदीप मानक अप्रैल महीने में जालंधर आए थे और कॉलोनी का दौरा भी किया। उनके साथ ट्रस्ट की ईओ सु¨रदर कुमारी और इंजीनियर्स की टीम थी। सीवीओ ने जांच में जमीन अधिग्रहण, प्ला¨नग, ऑक्शन तक की प्रक्रिया की जानकारी ली थी। हालांकि यह जांच अब किस स्तर पर है इसकी कोई जानकारी नहीं है। सीवीओ सुदीप मानक की नियुक्ति को लेकर भी विवाद हो गया था और नवजोत सिद्धू से लोकल बॉडी डिपार्टमेंट वापस लेने के बाद से ही सुदीप मानक ने भी ऑफिस आना बंद कर दिया था। यह भी चर्चा रही थी कि सुदीप मानक की सीवीओ के पद पर नियुक्ति की फाइल को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मंजूर नहीं किया था इसलिए सुदीप मानक की कोई भी जांच लीगल नहीं मानी जाएगी।

सूर्या एन्क्लेव एक्सटेंशन में डवलपमेंट करवाकर बेचेंगे प्लॉट : चेयरमैन

चेयरमैन दलजीत सिंह आहलुवालिया ने कहा कि सूर्या एन्क्लेव में जो प्लॉट जब्त किए गए हैं उनकी दोबारा नीलामी होगी। नीलामी से पहले कॉलोनी में सभी सड़कें दोबारा बनवाई जाएंगी। स्ट्रीट लाइट्स लगाई जा रही हैं। पूरा विकास करवाने के बाद नीलामी की तारीख तय होगी और उम्मीद है कि लोगों को रुझान अच्छा रहेगा।

चेयरमैन की गिरफ्तारी रोकने के लिए अलॉटी को ट्रस्ट ने किया भुगतान

इंप्रूवमेंट ट्रस्ट ने बीबी भानी कांप्लेक्स में फ्लैट लेने वाले दिव्यांग सुशील कुमार के केस के मामले में अलॉटी को 1.29 लाख रुपये ब्याज के चुका दिए हैं। ब्याज की रियायत न देने पर कंज्यूमर कोर्ट ने चेयरमैन के गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे। सुशील कुमार को 1.29 लाख का चैक मिल गया है लेकिन उनका कहना है कि अभी भी करीब 13 हजार रुपया ब्याज का बकाया है। लाडोवाली रोड के रहने वाले सुशील कुमार को ड्रॉ निकलने के बावजूद कब्जा नहीं मिला था। इस मामले में कंज्यूमर कोर्ट ने 4 बार गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे और 25 सितंबर को 5वीं बार वारंट जारी करके आदेश दिए थे कि ट्रस्ट फ्लैट का कब्जा भी दे और ब्याज भी जारी करे नहीं तो चेयरमैन की गिरफ्तारी होगी।

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